“मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों में हिंदू बच्चों की उपस्थिति पर सख्त आदेश जारी किया है। यदि मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चे पाए गए, तो उनकी आर्थिक सहायता रोकी जाएगी और मान्यता रद्द की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद-28 (3) के तहत अभिभावकों की सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई जाएगी”
भोपाल 18 / 08 / 2024 मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार
मध्य प्रदेश में गैर मुस्लिम बच्चों के मदरसों में पढ़ने पर रोक के लिए प्रदेश सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है।
मदरसों को इस बात के लिए चेताया गया है कि अगर उनके यहां हिंदू बच्चे पढ़ते पाए गए तो मदरसों की न सिर्फ आर्थिक सहायता बंद कर दी जाएगी, बल्कि मान्यता भी रद की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने संविधान के अनुच्छेद-28 (3) का हवाला दिया है।
साथ ही कहा है कि इस अनुच्छेद के अनुसार, अभिभावकों की सहमति के बिना गैर-मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती।
मध्य प्रदेश के आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता की ओर से जारी आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सभी मदरसों में निरीक्षण कर यह देखने के निर्देश भी दिए गए हैं कि उनमें गैर मुस्लिम बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं।
साफ़ निर्देश दिए गए हैं कि जिन मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते पाए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
बता दें कि पूर्व में शासन स्तर से कराई गई जांच में मध्य प्रदेश में 56 मदरसों में हिंदूओं के नाम भी दर्ज पाए गए थे। माना जा रहा है कि इसके बाद ही प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है
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