A beneficiary receiving free ration from a Fair Price Shop dealer using an e-PoS machine in Uttar Pradesh

जौनपुर: डेट बढ़ी, अब 25 अगस्त तक कोटेदार बांटेंगे मुफ्त अनाज

जौनपुर: कांवड़ यात्रा के कारण मुफ्त राशन वितरण की तिथि बढ़ी, अब 25 अगस्त तक मिलेगा खाद्यान्न”

जौनपुर: द पॉलिटिक्स अगेन : अब्दुल हई की रिपोर्ट

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अगस्त 2026 माह के लिए बांटे जा रहे मुफ्त राशन वितरण की अंतिम तिथि शासन द्वारा बढ़ा दी गई है।

जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) ने जानकारी देते हुए बताया कि अब जिले के राशन कार्डधारक 25 अगस्त 2026 तक अपने हिस्से का मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। इससे पहले राशन वितरण की तिथि 5 अगस्त से 18 अगस्त तक निर्धारित की गई थी।

कांवड़ यात्रा के चलते लिया गया फैसला

शासन ने यह निर्णय कांवड़ यात्रा के मद्देनजर लिया है। दरअसल, 3 अगस्त से 11 अगस्त 2026 के बीच कांवड़ यात्रा के कारण कई जनपदों में खाद्यान्न का उठान और वितरण कार्य प्रभावित हुआ था।

इसी देरी की भरपाई के लिए राशन वितरण की तिथि को 25 अगस्त तक विस्तारित किया गया है।

किसे कितना मिलेगा मुफ्त राशन?

इस योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित मानकों के आधार पर मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है:

  • अंत्योदय कार्डधारक (Antyodaya): प्रति राशन कार्ड 35 किलो खाद्यान्न (10 किलो गेहूं और 25 किलो चावल) निःशुल्क दिया जाएगा।

  • पात्र गृहस्थी कार्डधारक (Patra Grihasthi): प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न (1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल) निःशुल्क मिलेगा।

‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ और मोबाइल OTP की सुविधा

  • पोर्टेबिलिटी सुविधा: जनपद की सभी उचित दर दुकानों (कोटे की दुकानों) पर ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा 25 अगस्त तक जारी रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे।

  • OTP से वितरण: जो उपभोक्ता आधार प्रमाणीकरण (बायोमेट्रिक) के माध्यम से राशन नहीं ले पा रहे हैं, वे पूर्व निर्धारित तिथि 18 अगस्त के साथ-साथ अब 25 अगस्त को भी मोबाइल ओ.टी.पी. (OTP) वेरिफिकेशन के जरिए अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे।

कोटेदारों को सख्त निर्देश: नई मशीनों से ही होगा वितरण

जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे नई ई-वेईंग लिंक्ड ई-पॉस (e-PoS) मशीनों के माध्यम से ही नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण करें।

यह वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की मौजूदगी में होना चाहिए। साथ ही, सभी कोटेदारों को अपनी दुकान पर इस योजना व तिथि विस्तार की सूचना चस्पा करनी होगी, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाए।