जन विश्वास बिल 2026

जन विश्वास बिल 2026 राज्यसभा में पास, 79 कानूनों में हुआ बदलाव

राज्यसभा से पास हुआ ‘जन विश्वास बिल 2026’: 79 कानूनों में बड़े बदलाव, PM मोदी ने बताया ऐतिहासिक 

नई दिल्ली : द पॉलिटिक्स अगेन : श्रीमती शिल्पा की रिपोर्ट 

व्यापार और आम जीवन को आसान बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को राज्यसभा में ऐतिहासिक ‘जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) बिल, 2026’ को पारित कर दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे आम जनता और व्यापार जगत के लिए एक बड़ी सफलता और ‘नए भारत’ (New India) की दिशा में एक अहम कदम बताया है।

बिल की मुख्य बातें: 79 कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन

इस बिल के माध्यम से ब्रिटिश काल और पुराने समय के 79 केंद्रीय कानूनों में 784 प्रावधानों में बड़े संशोधन किए गए हैं।

इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (व्यापार में आसानी) और ‘ईज ऑफ लिविंग’ (जीवन जीने में आसानी) को बढ़ावा देना है।

इसके तहत छोटे और मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर (Decriminalize) कर दिया गया है।

इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा, मामलों का तेजी से निपटारा होगा और लोगों का बेवजह उत्पीड़न बंद होगा।

PM मोदी की प्रतिक्रिया: “नागरिकों पर विश्वास मजबूत होगा”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल के पास होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

“यह बिल नागरिकों के लिए विश्वास आधारित प्रणाली को मजबूत करता है और पुराने नियमों व कानूनों को खत्म करने का काम करता है। बिल तैयार करने में संपूर्ण परामर्श प्रक्रिया अपनाई गई और सभी सुझावों को ध्यान में रखा गया।” – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

गृह मंत्री अमित शाह बोले- व्यापार का वातावरण सुधरेगा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिल के पारित होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि संसद में जन विश्वास बिल 2026 का पारित होना भारत के लिए जीवन और व्यापार को सरल बनाने में एक विशाल कदम है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कई कानूनी प्रावधानों को कम करने से नवभारत की सोच को साकार करना आसान होगा।

इस बिल से छोटे अपराधों का विवादास्पद पहलू समाप्त होगा और देश में व्यापार का एक सुरक्षित और सुलभ वातावरण तैयार होगा।

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