UPTET-2026 के सफल आयोजन के लिए कलेक्ट्रेट में अहम बैठक हुई। प्रशासन ने परीक्षा को पूरी तरह से नकलविहीन बनाने और अभ्यर्थियों से अधिक किराया न वसूलने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
UPTET-2026: परीक्षा को नकलविहीन बनाने के लिए प्रशासन सख्त, 2, 3 और 4 जुलाई को होगा एग्जाम; होटल-लॉज संचालकों को दी गई कड़ी चेतावनी”
जौनपुर: द पॉलिटिक्स अगेन : अब्दुल हई राजा की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET)-2026 के सफल, निष्पक्ष एवं नकलविहीन आयोजन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है।
परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के पर्यवेक्षक (Observer) श्री जगदीश प्रसाद जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई।
बैठक में संबंधित अधिकारियों को आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में जानकारी दी गई कि UPTET-2026 की परीक्षा 02 और 03 जुलाई 2026 को दो-दो पालियों में तथा 04 जुलाई 2026 को प्रथम पाली में आयोजित की जाएगी।
केंद्र: जनपद में इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए कुल 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
मजिस्ट्रेटों की तैनाती: परीक्षा के सुचारु एवं निष्पक्ष संचालन के लिए 23 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 23 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 05 आरक्षित सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा 08 आरक्षित स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जो हर गतिविधि पर नजर रखेंगे।
आयोग के पर्यवेक्षक ने निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद होनी चाहिए।
परीक्षा की गोपनीयता, पारदर्शिता एवं शुचिता बनाए रखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी केंद्रों पर सीसीटीवी (CCTV) की निगरानी सक्रिय रहे। इसके अलावा, परीक्षार्थियों के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं हर हाल में सुनिश्चित की जाएं।
बैठक के उपरांत प्रशासन ने जनपद के होटल एवं लॉज संचालकों के साथ भी एक विशेष बैठक की। अक्सर देखा जाता है कि बड़ी परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों से मनमाना किराया वसूला जाता है। इसे लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है:
होटल और लॉज संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दूसरे जिलों से परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क या निर्धारित दर से अधिक किराया न वसूला जाए।
यदि किसी भी होटल या लॉज द्वारा ‘ओवरचार्जिंग’ (Overcharging) की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा की तैयारियों से जुड़ी इस अहम बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) परमानंद झा, अपर पुलिस अधीक्षक आतिश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, पुलिस विभाग के अधिकारी, विभिन्न केंद्रों के केंद्राध्यक्ष एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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