जौनपुर: चीनी व्यापारियों पर कसी नकेल, 4000 कुंतल तय हुई स्टॉक लिमिट
जौनपुर में चीनी की जमाखोरी पर डीएम का बड़ा एक्शन: 4000 कुंतल तय हुई स्टॉक लिमिट, हर शुक्रवार पोर्टल पर देनी होगी रिपोर्ट”
जौनपुर : वरुण यादव की रिपोर्ट: THE POLITICS AGAIN
त्योहारी सीजन से पहले चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने और जमाखोरी (Hoarding) पर लगाम कसने के लिए जौनपुर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
जिलाधिकारी श्री सैमुअल पाल एन. के सख्त निर्देशों के अनुपालन में, जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने जिले के सभी चीनी व्यापारियों के लिए नई गाइडलाइंस और स्टॉक लिमिट जारी कर दी है।
इसके तहत अब कोई भी व्यापारी अनुमन्य सीमा से अधिक चीनी का भण्डारण नहीं कर सकेगा।
4000 कुंतल से ज्यादा नहीं रख सकेंगे स्टॉक
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, चीनी के व्यापारियों पर 01 अगस्त 2026 से 30 नवम्बर 2026 तक की अवधि के लिए ‘स्टॉक लिमिट’ लागू कर दी गई है। नए नियम के मुताबिक:
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देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर कोई भी डीलर 4000 कुंतल (400 टन) से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा।
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चीनी का कोई भी डीलर स्टॉक प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि के लिए स्टॉक का भण्डारण (Storage) नहीं कर पाएगा।
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भण्डारण की अवधि की गणना के लिए, डीलर द्वारा स्टॉक प्राप्त होने की तारीख को भी शामिल किया जाएगा।
हर शुक्रवार पोर्टल पर देनी होगी जानकारी
प्रशासन ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी चीनी डीलरों के लिए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://foodstock.dfpd.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है।
व्यापारियों को अपने चीनी स्टॉक की वास्तविक स्थिति घोषित करनी होगी और हर सप्ताह शुक्रवार को इसे अनिवार्य रूप से अपडेट (अद्यतन) करना होगा।
जांच के लिए टीमें गठित, होगी सख्त कार्रवाई
जमाखोरी रोकने के लिए जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. ने विशेष टीमों का गठन कर दिया है। ये टीमें जिले भर के व्यापारियों के गोदामों और स्टॉक की औचक जांच करेंगी।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जांच के दौरान किसी भी व्यापारी के पास तय लिमिट (4000 कुंतल) से अधिक चीनी का भण्डारण पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों से अपील और हेल्पलाइन नंबर जारी
जिला प्रशासन ने जौनपुर की जनता को आश्वस्त किया है कि जनपद में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।
प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे चीनी की कमी से जुड़ी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।
यदि जिले में कहीं भी किसी व्यापारी द्वारा चीनी की कालाबाजारी की जाती है, अधिक मूल्य वसूला जाता है या तय सीमा से अधिक स्टॉक रखा जाता है, तो नागरिक इसकी शिकायत सीधे प्रशासन से कर सकते हैं। इसके लिए दो विशेष कंट्रोल रूम नंबर जारी किए गए हैं:
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जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जौनपुर: 9721504966
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जिला पूर्ति अधिकारी, जौनपुर: 7839564816
प्रशासन की इस सख्ती से जमाखोरों में हड़कंप मच गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस कदम से आने वाले महीनों में जिले में चीनी की कीमतें स्थिर रहेंगी और आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।











