ट्राई मसौदा: उपभोक्ता शिकायत निवारण पर टिप्पणी की तिथि बढ़ी
ट्राई (TRAI) ने दी मोहलत: दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियमन मसौदे पर टिप्पणी की अंतिम तिथि बढ़ी “
नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार क्षेत्र के हितधारकों और आम उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी है।
ट्राई ने ‘दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (चतुर्थ संशोधन) विनियमन, 2026’ के मसौदे पर लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है।
‘The Politics Again’ की रिपोर्ट के अनुसार, हितधारकों और उनके संगठनों द्वारा समयसीमा बढ़ाने के लगातार अनुरोधों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
क्या हैं नई तारीखें और नियम?
विदित हो कि ट्राई ने 7 मई, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस महत्वपूर्ण संशोधन का मसौदा जारी किया था।
शुरुआत में इस मसौदे पर विचार या सुझाव देने की अंतिम तिथि 5 जून, 2026 निर्धारित की गई थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12 जून, 2026 कर दिया गया है।
इसके साथ ही, कुछ हितधारकों के विशेष अनुरोध पर ट्राई ने इस बार प्रति-टिप्पणियां (Counter-comments) पेश करने की भी अनुमति दे दी है। प्राप्त टिप्पणियों पर प्रति-टिप्पणी जमा करने की अंतिम तिथि 19 जून, 2026 तय की गई है।
कहां और कैसे भेजें अपने सुझाव?
दूरसंचार उपभोक्ता अपनी शिकायत निवारण से जुड़े इस अहम मसौदे पर अपनी टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां सीधे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में ट्राई को भेज सकते हैं।
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ईमेल आईडी: adv.ca@trai.gov.in
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संपर्क सूत्र: श्री विवेक खरे, सलाहकार (CA)
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फोन नंबर: +91-11-20907772 (किसी भी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी के लिए)
यह कदम दूरसंचार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण तंत्र को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है, ताकि सभी पक्षों की राय को इसमें शामिल किया जा सके।











