जौनपुर : 42.50 करोड़ की फेंसेडिल की तस्करी का भंडाफोड़
“शासन के सख्त निर्देश की उलंघन करने वाले जौनपुर के 12 दवा कारोबारियों के खिलाफ 42.45 करोड रुपए की प्रतिबंधित कोडिंन युक्त फेंसोडिल कफ सिरप बेचने के आरोप में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है”
जौनपुर 21 / 11 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट
पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने बताया कि पूरे जिले में बहुत बड़े पैमाने पर 18.90 लाख कोडिन युक्त फेंसेडिल कफ सिरप की खरीद और बिक्री की गई है। जिसकी अनुमानित लागत 42.45 करोड़ आंकी गाई है। 12 दुकानदारों ने बेहद धड़ल्ले से इस प्रतिबंधित सिरप की बिक्री किया।
जिनके खिलाफ नगर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया गया है उनमें फर्म मिलन ड्रग एजेंसी, बलुआघाट, मिलन ड्रग सेंटर, ढालगरटोला, पूर्वांचल एसोसिएट, ढालगर टोला और सौकुष्य फार्मा, सरफराजपुर, मून मेडिकल एजेंसी शाहगंज जौनपुर की जांच की गई कुछ अन्य कई दुकानें मौके पर बंद पाई।
निगम मेडिकल एजेंसी ओलंदगंज, हर्ष मेडिकल एजेंसी गोपाल कटरा, ढालगरटोला और बद्रीनाथ फार्मेसी और सर्जिकल नईगंज जौनपुर, नगर कोतवाली अंतर्गत मुफ़्ती मोहल्ला स्थित एस एन मेडिकल एजेंसी की जांच की गई। इन सभी 12 फर्म द्वारा पूरे जिले में बहुत बड़े पैमाने पर 18 लाख कोडिन युक्त फेंसेडिल कफ सिरप की खरीद और बिक्री की गई है।
जिसकी अनुमानित लागत 42.45 करोड़ आकी गाई है। खरीद और बिक्री बिल का सत्यापन तक औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 22(1)(डी) के अंतरगत औषधियों की खरीद पर रोक तत्काल प्रभाव से लगाई गई है।
सभी 12 दुकानदारों का रद्द होगा लाइसेंस
शासन के विशेष निर्देश पर नकली दवा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय की टीम द्वारा की गई जांच के बाद सभी 12 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
कोडिंन युक्त कफ सिरप में मेसर्स पूर्वांचल एसोसिएट के पुत्र अंकित कुमार श्रीवास्तव पुत्र अखिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ चुम्मन का प्रमुख रोल बताया जा रहा है।











