हिमाचल शहरी निकाय चुनाव: आज से थमेगा प्रचार, 17 मई को वोटिंग
हिमाचल शहरी निकाय चुनाव: आज थम जाएगा प्रचार का शोर, 17 मई को ‘अग्निपरीक्षा’; निर्दलीयों ने बिगाड़ा दिग्गज दलों का खेल”
शिमला: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनावी रण अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। राज्य में 17 मई को होने वाले मतदान के लिए आज यानी शुक्रवार (15 मई) शाम 3:00 बजे प्रचार अभियान पूरी तरह से थम जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदान से 48 घंटे पहले सभी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर रोक लगा दी गई है।
इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर है, जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधे मुकाबले के बजाय निर्दलीय उम्मीदवारों ने मुकाबले को ‘त्रिकोणीय’ बनाकर राजनीतिक समीकरणों को उलझा दिया है।
चुनावी आंकड़ों पर एक नजर:
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कुल पद: 51 शहरी निकायों (4 नगर निगम, 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायत) के 439 पदों पर चुनाव।
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मैदान में धुरंधर: कुल 1147 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
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महिला शक्ति: इस बार 195 महिला उम्मीदवार चुनावी दंगल में हैं।
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निर्दलीयों का दबदबा: भाजपा और कांग्रेस के अलावा 249 निर्दलीय और अन्य पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं, जो कई वार्डों में स्थापित नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं।
मतदान की तैयारी और सुरक्षा इंतजाम:
प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। राज्य भर में 585 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां लगभग 1300 EVM मशीनों के जरिए वोट डाले जाएंगे।
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मतदाता संख्या: कुल 3,60,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,80,963 पुरुष और 1,79,882 महिला मतदाता शामिल हैं।
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युवा जोश: इस चुनाव में 1808 मतदाता पहली बार वोट डालकर लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदार बनेंगे।
सख्त पाबंदियां और धारा 163:
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है।
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मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार और नारेबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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लाउडस्पीकर और मेगाफोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
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मतदान केंद्र के आसपास हथियार ले जाना प्रतिबंधित होगा।
आज से ‘ड्राई डे’ लागू
चुनाव के मद्देनजर आज दोपहर 3:00 बजे से लेकर मतदान और परिणाम घोषित होने तक पूरे प्रदेश में ‘ड्राई डे’ रहेगा। इस दौरान होटल, रेस्तरां, ढाबों और ठेकों पर शराब की बिक्री और परोसना पूरी तरह वर्जित होगा।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।











