सरकार ने जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है।
जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 31 जुलाई 2026 तक मिलेगा मौका”
नई दिल्ली : द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (GSTAT) के समक्ष अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है।
यह निर्णय जीएसटीएटी पोर्टल पर बढ़ते दबाव और तकनीकी समस्याओं को देखते हुए लिया गया है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह विस्तार केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (CGST Act) की धारा 112(1) और धारा 112(3) के तहत अपील दाखिल करने वाले मामलों पर लागू होगा।
सरकार ने 17 सितंबर 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की थी।
हालांकि, अंतिम दिनों में बड़ी संख्या में अपीलें दाखिल होने और पोर्टल पर तकनीकी दबाव बढ़ने के बाद विभिन्न उद्योग संगठनों, करदाताओं और अन्य हितधारकों ने समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था।
सरकार के अनुसार, अंतिम तिथि घोषित होने के बावजूद अधिकांश करदाताओं ने अंतिम दिनों तक इंतजार किया।
आंकड़ों के मुताबिक—
पिछले 15 दिनों में लगभग 30,000 अपीलें दाखिल की गईं।
कुछ दिनों में प्रतिदिन 5,500 तक अपीलें पोर्टल पर दर्ज हुईं।
इसी वजह से तकनीकी दिक्कतें सामने आईं और कई करदाताओं को समय पर अपील दाखिल करने में परेशानी हुई।
सरकार ने करदाताओं से अपील की है कि वे अब बढ़ाई गई समय सीमा का लाभ उठाते हुए अपनी अपीलें अंतिम दिन का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द दाखिल करें।
सरकार का कहना है कि समय रहते अपील दाखिल करने से पोर्टल पर अनावश्यक दबाव कम होगा और तकनीकी समस्याओं से भी बचा जा सकेगा।
कर विशेषज्ञों का मानना है कि समय सीमा बढ़ने से उन व्यवसायों और करदाताओं को राहत मिलेगी, जो तकनीकी कारणों या दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण समय पर अपील दाखिल नहीं कर पाए थे।
यह फैसला विशेष रूप से एमएसएमई, छोटे व्यापारियों और ऐसे करदाताओं के लिए लाभकारी माना जा रहा है, जिनके मामले जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल में लंबित हैं।
वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (GSTAT) जीएसटी कानून से जुड़े विवादों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायिक मंच है। यहां करदाता विभागीय आदेशों के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं।
सरकार का उद्देश्य अपील प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है, ताकि करदाताओं को प्रभावी न्यायिक समाधान मिल सके।
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