DELHI/NCR

दिल्ली दंगे 2020: IB अधिकारी हत्या मामले में ताहिर हुसैन दोषी करार

2020 दिल्ली दंगे: IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में ताहिर हुसैन दोषी करार, 6 बरी; जानें कोर्ट के फैसले की अहम बातें”

नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : श्रीमती शिल्पा की रिपोर्ट 

2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों (Delhi Riots 2020) के मामले में सोमवार को एक बड़ा और अहम फैसला आया है।

दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है।

हालांकि, अदालत ने ताहिर हुसैन को हत्या का दोषी तो माना है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ ‘आपराधिक साज़िश’ (धारा 120B) का आरोप हटा दिया है।

यह फैसला उस सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।

4 अन्य आरोपी भी दोषी, 6 को सबूतों के अभाव में किया गया बरी

इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा 10 अन्य आरोपियों को भी नामजद किया गया था। अदालत ने ताहिर के साथ चार और लोगों को दोषी ठहराया है:

  • नाज़िम

  • क़ासिम

  • अनस

  • जावेद

वहीं, मामले के छह अन्य आरोपियों को अदालत ने पर्याप्त सबूत न होने के कारण बरी कर दिया है।

क्या था पूरा मामला?

फ़रवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। इन्हीं दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

उनका शव उनके घर के पास ही स्थित एक नाले से बरामद किया गया था, जिसके बाद पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया था।

इस दर्दनाक घटना के बाद, अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में हत्या और दंगे का मामला दर्ज किया गया था।

इन गंभीर धाराओं के तहत दर्ज हुई थी चार्जशीट

मामले की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ़ भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई गंभीर धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

  • धारा 302: हत्या

  • धारा 147 और 148: दंगा करना और घातक हथियार के साथ दंगा करना

  • धारा 153A: दुश्मनी को बढ़ावा देना

  • धारा 436: आग से नुकसान पहुंचाना

  • धारा 365: अपहरण

  • धारा 201: सबूत मिटाना

  • धारा 109 और 114: अपराध के लिए उकसाना

  • धारा 149 और 34: गैर-कानूनी जमावड़ा और साझा इरादा

अदालत ने ताहिर हुसैन को हत्या और दंगे से जुड़ी अन्य धाराओं में दोषी पाया है, लेकिन आपराधिक साजिश (धारा 120B) के आरोप से उन्हें मुक्त कर दिया है।

आगे क्या होगा?

अदालत द्वारा दोषियों को मुकर्रर किए जाने के बाद, अब इस मामले में आगे की कार्यवाही होगी। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में अदालत ताहिर हुसैन और अन्य चार दोषियों को सज़ा सुनाएगी। इस फैसले पर देशभर की नज़रें टिकी हुई हैं।

(देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल THE POLITICS AGAIN पर।)

Santosh SETH

Recent Posts

जौनपुर लोक अदालत में 59218 मामलों का निस्तारण, 22 करोड़ का समझौता

जौनपुर : राष्ट्रीय लोक अदालत में 59,218 मुकदमों का रिकॉर्ड निस्तारण, 22.57 करोड़ रुपये का…

18 hours ago

ब्रिक्स 2026: ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने छुए जगद्गुरु के पैर, वीडियो वायरल

ब्रिक्स 2026: ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने किए जगद्गुरु सतीशाचार्य जी महाराज के चरण स्पर्श,…

18 hours ago

ब्रिक्स 2026: मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर, नए ‘वर्ल्ड ऑर्डर’ का संकेत

ब्रिक्स समिट 2026: मोदी, पुतिन और जिनपिंग की एक तस्वीर में दिखा नया 'वर्ल्ड ऑर्डर',…

18 hours ago

ब्रिक्स समिट का पहला दिन: साझा घोषणापत्र जारी, आतंकवाद पर कड़ा प्रहार

ब्रिक्स समिट 2026 (पहला दिन): साझा घोषणापत्र जारी, आतंकवाद पर कड़ा प्रहार और मोदी-जिनपिंग वार्ता…

18 hours ago

ब्रिक्स बैठक: साझा मुद्रा का जिक्र नहीं, स्थानीय मुद्रा और UPI पर जोर

ब्रिक्स बैठक: साझा मुद्रा या 'डी-डॉलराइजेशन' का जिक्र नहीं, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और UPI…

24 hours ago

ब्रिक्स 2026: जिनपिंग का मध्य पूर्व में शांति का आह्वान, टैरिफ का विरोध

ब्रिक्स 2026: शी जिनपिंग का मध्य पूर्व में शांतिदूत बनने का आह्वान, मनमाने टैरिफ और…

24 hours ago