फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है।
2020 दिल्ली दंगे: IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में ताहिर हुसैन दोषी करार, 6 बरी; जानें कोर्ट के फैसले की अहम बातें”
नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : श्रीमती शिल्पा की रिपोर्ट
2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों (Delhi Riots 2020) के मामले में सोमवार को एक बड़ा और अहम फैसला आया है।
दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है।
हालांकि, अदालत ने ताहिर हुसैन को हत्या का दोषी तो माना है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ ‘आपराधिक साज़िश’ (धारा 120B) का आरोप हटा दिया है।
यह फैसला उस सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा 10 अन्य आरोपियों को भी नामजद किया गया था। अदालत ने ताहिर के साथ चार और लोगों को दोषी ठहराया है:
नाज़िम
क़ासिम
अनस
जावेद
वहीं, मामले के छह अन्य आरोपियों को अदालत ने पर्याप्त सबूत न होने के कारण बरी कर दिया है।
फ़रवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। इन्हीं दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
उनका शव उनके घर के पास ही स्थित एक नाले से बरामद किया गया था, जिसके बाद पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया था।
इस दर्दनाक घटना के बाद, अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में हत्या और दंगे का मामला दर्ज किया गया था।
मामले की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ़ भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई गंभीर धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
धारा 302: हत्या
धारा 147 और 148: दंगा करना और घातक हथियार के साथ दंगा करना
धारा 153A: दुश्मनी को बढ़ावा देना
धारा 436: आग से नुकसान पहुंचाना
धारा 365: अपहरण
धारा 201: सबूत मिटाना
धारा 109 और 114: अपराध के लिए उकसाना
धारा 149 और 34: गैर-कानूनी जमावड़ा और साझा इरादा
अदालत ने ताहिर हुसैन को हत्या और दंगे से जुड़ी अन्य धाराओं में दोषी पाया है, लेकिन आपराधिक साजिश (धारा 120B) के आरोप से उन्हें मुक्त कर दिया है।
अदालत द्वारा दोषियों को मुकर्रर किए जाने के बाद, अब इस मामले में आगे की कार्यवाही होगी। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में अदालत ताहिर हुसैन और अन्य चार दोषियों को सज़ा सुनाएगी। इस फैसले पर देशभर की नज़रें टिकी हुई हैं।
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