“दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले गैरकानूनी कुर्बानी रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी, प्रतिबंधित जानवरों की बलि, और सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करने पर सख्त रोक लगाई गई है”
नई दिल्ली 06 / 06 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट
दिल्ली सरकार ने बकरीद (7 जून 2025) से पहले गैरकानूनी जानवरों की कुर्बानी को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य निषिद्ध जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होगी। इसके साथ ही, कुर्बानी केवल निर्धारित जगहों पर ही की जा सकती है। सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
दिल्ली सरकार की एडवाइजरी में कहा गया है कि:
कपिल मिश्रा ने जारी किया बयान
दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, ‘दिल्ली सरकार हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें जानवरों का कल्याण भी शामिल है। बकरीद के दौरान किसी भी तरह की गैरकानूनी कुर्बानी या क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का पालन करना सबके लिए जरूरी है, और उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी।’
किन कानूनों का दिया गया हवाला?
अधिकारियों को निर्देश, लोगों से अपील
दिल्ली सरकार ने यह दिशा-निर्देश सचिव-सह-कमिश्नर (विकास), डीएम, डीसीपी, एमसीडी कमिश्नर और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जानवरों के कल्याण से जुड़े कानूनों को सख्ती से लागू करें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें।
दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इन दिशा-निर्देशों का पालन करें और बकरीद को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और कानूनी तरीके से मनाएं। साथ ही अगर कोई नियम तोड़ता दिखे, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।
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