हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला – 6 सीपीएस को हटाने के आदेश, सीपीएस एक्ट 2006 रद्द 

“हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए 6 प्रमुख सचिवों (सीपीएस) को तुरंत पद से हटाने और उनकी सभी सुविधाएं वापस लेने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीपीएस एक्ट 2006 को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया”
 
शिमला 13 / 11 / 2024 संतोष सेठ की रिपोर्ट 
 
हिमाचल सरकार ने जनवरी 2023 में आशीष बुटेल, किशोरीलाल, मोहन लाल बरागटा, संजय अवस्थी, राम कुमार और सुंदर सिंह ठाकुर को सीपीएस नियुक्त किया था, लेकिन कोर्ट ने यह एक्ट असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया।
 
डबल बेंच के न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और बीसी नेगी ने इस पर फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद, राज्य सरकार ने कहा कि वह इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
 
एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने कहा कि असम के सीपीएस एक्ट के संदर्भ में ही यह निर्णय लिया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सीपीएस को वही अधिकार नहीं मिलते जो असम में मिलते हैं।

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