Andhra Pradesh State Election Commission halts local body elections following a Supreme Court directive

आंध्र प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 100 नगर निकायों के चुनाव पर लगी रोक

आंध्र प्रदेश में 100 नगर निकायों के चुनाव पर लगी रोक: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला”

अमरावती: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ 

आंध्र प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने प्रदेश के 100 शहरी स्थानीय निकायों में चल रही चुनाव प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने देर रात एक आधिकारिक आदेश जारी कर 13 नगर निगमों और 87 नगरपालिकाओं व नगर पंचायतों में चुनाव की आगे की प्रक्रिया को रोकने का निर्देश दिया है।

इससे पहले आयोग ने 14 अक्टूबर को इन निकायों में चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत 16 से 18 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाने थे।

वाईएसआरसीपी (YSRCP) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दखल

चुनाव प्रक्रिया पर यह रोक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) के बाद लगाई गई है।

  • क्या था विवाद? वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख (19 अक्टूबर) बढ़ाने से इनकार कर दिया था।

  • कानून-व्यवस्था का हवाला: पार्टी का आरोप है कि राज्य में खराब कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण उनके कई उम्मीदवार समय पर अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश

इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को कई अहम निर्देश दिए हैं:

  1. अंतिम सूची पर रोक: आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वह 25 अक्टूबर तक उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित न करे।

  2. साक्ष्यों की जांच: सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा को निर्देश दिया है कि वे वाईएसआरसीपी और विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर गंभीरता से विचार करें।

  3. तारीख बढ़ाने पर फैसला: आयोग को इन साक्ष्यों के आधार पर यह तय करना है कि जिन निकायों में कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण उम्मीदवार नामांकन नहीं कर पाए, वहां नामांकन की अंतिम तारीख बढ़ाई जाए या नहीं।

📊 आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव विवाद (एक नज़र में)

महत्वपूर्ण बिंदु (Key Highlights)

विस्तृत विवरण (Details)

🛑 मुख्य घटना

आंध्र प्रदेश के 100 शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव प्रक्रिया पर रोक।

🏢 प्रभावित निकाय

13 नगर निगम और 87 नगरपालिका/नगर पंचायतें।

⚖️ किसने दिया आदेश?

राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा (सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर)।

🗣️ याचिकाकर्ता

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP)।

🎯 विवाद का मुख्य कारण

कानून-व्यवस्था का हवाला देकर नामांकन दाखिल करने की तारीख बढ़ाने की मांग।

🗓️ सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

25 अक्टूबर तक उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी न करने और साक्ष्यों की जांच करने का आदेश।