इलाहाबाद हाईकोर्ट : UP में 3 महीने के भीतर कराये पंचायत चुनाव
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: यूपी में 3 महीने के भीतर होंगे पंचायत चुनाव, तब तक निवर्तमान प्रधान ही रहेंगे प्रशासक”
प्रयागराज: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बेहद अहम फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को स्पष्ट आदेश दिया है कि प्रदेश में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएं।
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक नई ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो जाता, तब तक निवर्तमान ग्राम प्रधान ही प्रशासक (Administrator) के रूप में अपना कार्यभार संभालते रहेंगे।
यह ऐतिहासिक फैसला प्रयागराज के इम्तियाज हुसैन और अन्य द्वारा समय पर चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनाया गया है।
डिवीजन बेंच का फैसला और चुनाव आयोग के लिए चुनौती
न्यायमूर्ति जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की सभी दलीलें सुनने के बाद शाम 4:00 बजे यह फैसला खुली अदालत में सुनाया।
हालांकि, अभी विस्तृत आदेश वेबसाइट पर अपलोड होना बाकी है, जिसके बाद फैसले की अन्य शर्तें पूरी तरह स्पष्ट हो सकेंगी।
अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को महज तीन महीने की समयसीमा में संपन्न कराने की होगी।
मतदाता सूची में हुए बड़े बदलाव: 12.58 करोड़ वोटर चुनेंगे ‘गांव की सरकार’
पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए मतदाता पुनरीक्षण अभियान के अंतिम आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जिनमें व्यापक बदलाव देखने को मिला है:
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नए मतदाता जुड़े: अंतिम सूची के अनुसार प्रदेश में 2,32,24,805 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं।
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नाम काटे गए: मृतक, डुप्लीकेट या विस्थापित हो चुके 2,03,23,287 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।
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कुल वृद्धि: इस पूरी प्रक्रिया (दावे और आपत्तियों के निस्तारण) के बाद कुल मतदाताओं की संख्या में 29,01,518 की शुद्ध वृद्धि हुई है।
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कुल मतदाता: अब उत्तर प्रदेश में कुल 12,58,51,570 मतदाता ग्राम पंचायत चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर गांव की सरकार बनाएंगे।
📊 यूपी पंचायत चुनाव – हाईकोर्ट का आदेश व वोटर डेटा
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महत्वपूर्ण बिंदु (Key Highlights) |
विस्तृत विवरण (Details) |
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⚖️ न्यायालय व बेंच |
इलाहाबाद हाईकोर्ट (जस्टिस अजीत कुमार व जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच)। |
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⏳ चुनाव की डेडलाइन |
आदेश के अनुसार 3 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य। |
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🧑💼 ग्राम पंचायतों का प्रभार |
चुनाव होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधान ही प्रशासक बने रहेंगे। |
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👥 कुल मतदाता (Total Voters) |
12,58,51,570 (मतदाता पुनरीक्षण के बाद अंतिम आंकड़ा)। |
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➕ नए मतदाता जुड़े |
2,32,24,805 मतदाता सूची में शामिल किए गए। |
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➖ काटे गए नाम |
2,03,23,287 नाम (मृतक, डुप्लीकेट, विस्थापित) हटाए गए। |











