जौनपुर मतदाता जागरूकता

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का सुनहरा मौका! 22 फरवरी को चलेगा विशेष अभियान, DM डॉ. दिनेश चंद्र ने की अपील

“अगर आपका नाम अभी तक मतदाता सूची (Voter List) में नहीं जुड़ा है या उसमें कोई गलती है, तो आपके लिए यह एक जरूरी खबर है”

जौनपुर : THE POLITICS AGAIN : वरुण यादव की रिपोर्ट 

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, रविवार 22 फरवरी 2026 को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर ‘विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026’ के तहत चौथा और अहम विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जा रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (DM) डॉ. दिनेश चंद्र ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इससे पहले 11 जनवरी, 18 जनवरी और 31 जनवरी 2026 को भी ऐसे विशेष अभियान चलाए जा चुके हैं।

सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक बैठेंगे BLO

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रविवार 22 फरवरी को प्रत्येक मतदेय स्थल (Polling Station) पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) उपस्थित रहेंगे।

इन सभी अधिकारियों के पास 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची और पर्याप्त संख्या में फॉर्म (6, 6A, 7 और 8) उपलब्ध रहेंगे।

मतदाताओं की सुविधा के लिए हर मतदान केंद्र पर एक ‘हेल्प डेस्क’ भी बनाई गई है, जहां फॉर्म भरने में सहायता की जाएगी।

राजनीतिक दलों और स्वयंसेवकों का लिया जाएगा सहयोग

इस विशेष अभियान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) का भी सहयोग लिया जाएगा।

इसके साथ ही सभासदों, ग्राम प्रधानों और स्वयंसेवकों को भी इस अभियान से जोड़कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाएगा।

अभियान के दिन जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी खुद भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।

18 वर्ष पूरे कर चुके युवा ऐसे बनवाएं वोटर आईडी

DM डॉ. दिनेश चंद्र ने जनपद के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 22 फरवरी को अपने बूथ पर जाकर 6 जनवरी को प्रकाशित सूची में अपना और अपने परिवार का नाम जरूर चेक कर लें।

  • नया नाम जुड़वाने के लिए: जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे फॉर्म 6 भरकर BLO को जमा कर सकते हैं।

  • ऑनलाइन आवेदन: घर बैठे भी ECINET मोबाइल ऐप या निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

  • त्रुटि सुधार के लिए: वोटर लिस्ट में नाम, पते या जन्मतिथि में किसी भी प्रकार की गलती को सुधारने के लिए फॉर्म 8 भरा जा सकता है।

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.