वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ें

जौनपुर वोटर लिस्ट महा-अभियान: आज सभी बूथों पर लगेगा विशेष कैंप

“डीएम डॉ. दिनेश चंद्र की दलों के साथ बैठक: ‘नो मैपिंग’ वोटरों की सुनवाई 21 से, साल में 4 बार नाम जुड़वाने का मौका”

ब्यूरो चीफ | [जौनपुर ]

लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक-एक वोट कीमती है। इसी उद्देश्य को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज यानी 18 जनवरी 2026 को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के ‘विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण’ का अभियान चलाया जा रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस अभियान को सफल बनाने की रणनीति तैयार की।

आज बूथों पर क्या होगा?

जिलाधिकारी ने बताया कि आज सभी बीएलओ (BLO) अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे।

वे वहां मौजूद लोगों और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के सामने मतदाता सूची (आलेख्य प्रकाशन) को पढ़कर सुनाएंगे।

  • यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है, तो उसे फार्म-6 भरवाया जाएगा।

  • जिन मतदाताओं की फोटो या मोबाइल नंबर सूची में दर्ज नहीं है, उसे अपडेट करने का कार्य भी किया जाएगा।

एडवांस आवेदन और 4 अर्हक तिथियां

बैठक में डीएम ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। अब युवा मतदाताओं को 18 साल का होने के लिए साल भर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

आयोग ने 4 अर्हक तिथियां निर्धारित की हैं: 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर। यदि कोई मतदाता इन तारीखों को 18 वर्ष का हो रहा है, तो वह पहले ही ‘एडवांस’ में फार्म-6 भरकर जमा कर सकता है। जैसे ही तारीख आएगी, उसका नाम स्वतः जुड़ जाएगा।

‘नो मैपिंग’ वाले वोटरों पर सख्त नजर

प्रशासन ने मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए कमर कस ली है। ‘नो मैपिंग’ (No Mapping) वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने के बाद 21 जनवरी 2026 से चयनित स्थानों पर उनकी सुनवाई की जाएगी।

डीएम ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने बीएलए (BLA) के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान और सत्यापन में सहयोग करें।

नाम जुड़वाने के लिए ये दस्तावेज लाएं साथ

फार्म-6 भरते समय जन्म तिथि और निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा:

  1. जन्म तिथि के लिए: जन्म प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट, पैन कार्ड, 10वीं/12वीं की मार्कशीट (जिसमें जन्मतिथि हो)।

  2. निवास (पते) के लिए: बैंक/डाकघर की पासबुक, आधार कार्ड, पानी/बिजली/गैस का बिल (1 साल पुराना), किसान बही या रजिस्ट्री के कागज। ध्यान दें: फार्म भरते समय नाम और पता हिंदी व अंग्रेजी में साफ-साफ लिखें।

ये दिग्गज रहे मौजूद

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी परमानन्द झा और नगर मजिस्ट्रेट इंद्रनंदन सिंह के साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

इनमें सपा जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य, बीएसपी से संग्राम भारती, कांग्रेस उपाध्यक्ष राकेश सिंह डब्बू व अली अंसारी, बीजेपी से सुदर्शन सिंह व स्कन्द पटेल, सीपीआईएम से किरन शंकर रघुवंशी, अपना दल (एस) से लाल बहादुर पटेल और आप से सुभाष चंद्र गौतम शामिल थे।

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