हरियाणा /हिसार – सिख फॉर जस्टिस संगठन को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया

“केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस संगठन को पांच वर्षों के लिए गैरकानूनी घोषित किया है। इस संबध में अधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है”
 
हिसार 13 / 10 / 2024 (शब्द )
 
सिख फॉर जस्टिस पर लगे प्रतिबंद्ध पर हिसार के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अनुसार सिख फॉर जस्टिस को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है।
 
उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे सिख फॉर जस्टिस की गतिविधियों में शामिल होने या उनका समर्थन करने से पूरी तरह से बचें। इस संगठन के साथ किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 
उन्होंने बताया कि पांच साल की अतिरिक्त अवधि को बढ़ाने की अधिसूचना 9 जुलाई 2024 को प्रकाशित की गई थी।
 

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