सोलन में अतिक्रमण रोकने के लिए विशेष टीमों का हुआ गठन
“त्योहारों का सीजन आते ही सोलन के बाजारों में अतिक्रमण की समस्या तेजी से बढऩे लगी है। बाजार में जगह जगह अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों और राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है”
सोलन 25 / 10 / 2024 नीतू कौशल की रिपोर्ट
इसे ध्यान में रखते हुए नगर निगम सोलन ने अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाते हुए दो विशेष टीमों का गठन किया है, जो रोजाना सोलन बाजार का निरीक्षण करेंगी और अतिक्रमण को हटाने का कार्य करेंगी।
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, इन टीमों का उद्देश्य त्योहारों के दौरान बाजारों में सुगम यातायात सुनिश्चित करना और नागरिकों को सुविधाजनक खरीदारी का अनुभव प्रदान करना है।
पहले केवल एक टीम ही अतिक्रमण पर नजर रखती थी, लेकिन अब त्योहारों के मद्देनजर दो टीमों को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया गया है।
इन टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए पहले चेतावनी दें और अगर इसके बाद भी अतिक्रमण जारी रहता है तो सख्त कदम उठाएं, जिसमें सामान जब्त करना भी शामिल है।
नगर निगम सोलन कि महापौर उषा शर्मा ने बताया कि सोलन नगर निगम त्योहारों के इस व्यस्त समय में बाजारों में अतिक्रमण पर नियंत्रण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि वे बाजार में अतिक्रमण न करें और नगर निगम द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें।महापौर ने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में अतिक्रमण की समस्या पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके।
नगर निगम की ओर से दुकानदारों को लगातार अतिक्रमण न करने की हिदायत दी जा रही है। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं।
बीते एक सप्ताह से रोजाना निरीक्षण अधिकारी दीपराज हंस ने बाजार का दौरा किया जा रहा है और मौके पर कई दुकानदारों को अतिक्रमण करते पाए जा रहे है।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि वे अपनी दुकानों के आगे सामान न रखें और फुटपाथ को खाली रखें।
हंस ने कहा कि अगर फिर आगामी दिनों में कोई अतिक्रमण करता पाया गया, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मॉल रोड पर अगर किसी व्यक्ति को फुटपाथ पर स्टॉल या टेबल लगाकर सामान बेचना है, तो उसे पहले नगर निगम सोलन से अनुमति लेना आवश्यक है।
इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर से पूर्व में अनुमति प्राप्त करनी होगी। अगर बिना अनुमति के किसी ने सामान बेचने के लिए स्टॉल लगाया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसमें न केवल स्टॉल हटाया जाएगा बल्कि बेचा जा रहा सामान भी जब्त किया जा सकता है।











