दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने कहा NCR में लागू रहेंगी ग्रैप-4 की पाबंदियां
“सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए वर्तमान में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का चरण 4 कम से कम 2 दिसंबर तक लागू रहेगा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ग्रेप प्रतिबंधों को कम करने पर निर्णय लेने के लिए एक बैठक करे। कोर्ट ने कहा, “हम यह स्पष्ट करते हैं कि स्कूलों को छोड़कर सभी ग्रेप 4 उपाय सोमवार तक जारी रहेंगे”
नई दिल्ली 29 / 11 / 2024 संतोष सेठ की रिपोर्ट
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि ग्रेप के चरण 4 के तहत लागू प्रतिबंधों के अनुसार दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश को रोकने में पूरी तरह से विफलता रही है। जस्टिस ओका ने न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर कहा, “यह पूरी तरह से विफल रहा है।
पुलिस मौजूद नहीं थी। ट्रकों को राजधानी में प्रवेश करने दिया गया और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था।” पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस संकट का दीर्घकालिक समाधान खोजने के उद्देश्य से वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की विस्तार से सुनवाई जारी रखेगी।
पीठ ने उस अधिसूचना पर सवाल उठाया, जो ग्रेप 3 के तहत अनुमत कुछ गतिविधियों की अनुमति देती है, जबकि ग्रेप 4 अभी भी चालू है। आयोग की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को भी ट्रकों के प्रवेश के संबंध में कार्रवाई करनी होगी और सीएक्यूएम ने उन्हें इस संबंध में लिखा है।
भाटी ने कहा कि जिस अधिसूचना को लेकर न्यायालय ने आपत्ति जताई है, वह वापस ले ली जाएगी। कोर्ट ने उस समाचार रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया कि जिसमें दावा किया गया है कि अथॉरिटी द्वारा शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने की अनुमति दी जा रही है। कोर्ट ने पंजाब की अथॉरिटी से इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है।
ग्रैप-4 में रहती हैं ये पाबंदियां
किन वाहनों पर प्रतिबंध











