Uttar Pradesh

यूपी : 46 साल पुराने हत्याकांड में पूर्व MLA विजय मिश्रा को उम्रकैद

प्रयागराज: 46 साल पुराने हत्याकांड में MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत 4 को उम्रकैद; दिनदहाड़े कचहरी में मारी थी गोली”

प्रयागराज: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (तत्कालीन इलाहाबाद) की दीवानी कचहरी परिसर में 46 साल पहले दिनदहाड़े हुए बहुचर्चित प्रकाश नारायण पांडेय हत्याकांड में न्याय की जीत हुई है।

मंगलवार को प्रयागराज की विशेष एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट ने भदोही के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।

यह ऐतिहासिक फैसला विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार (तृतीय) की अदालत ने सुनाया। कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक वीके सिंह, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार वैश्य और सहायक अधिवक्ता संजीव कुमार यादव की दलीलों को सुनने के बाद यह सजा मुकर्रर की।

क्या है 46 साल पुराना यह पूरा मामला?

यह खौफनाक वारदात 11 फरवरी 1980 की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नवाबगंज के हथिगहां गांव के रहने वाले प्रकाश नारायण पांडेय किसी मामले में जमानत कराने के लिए दीवानी कचहरी परिसर आए थे। दोपहर के वक्त वह परिसर में ही स्थित एक चाय-नाश्ते की दुकान पर बैठे थे।

इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते हंडिया निवासी संतराम, बलराम, जीत नारायण और विजय मिश्रा (जो बाद में विधायक बने) पीछे के रास्ते से हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे।

आरोपियों ने पहले प्रकाश नारायण को धमकी दी और फिर दिनदहाड़े उनके सीने में सटाकर गोली मार दी।

कचहरी में मच गई थी अफरातफरी, SRN में हुई थी मौत

कचहरी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले परिसर में दिनदहाड़े हुई इस गोलीबारी से वहां भारी अफरातफरी और दहशत फैल गई थी। इस भगदड़ में कई लोग घायल भी हुए थे।

गंभीर रूप से घायल प्रकाश नारायण पांडेय को तत्काल स्वरूपरानी नेहरू (SRN) अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था।

इस मामले में मृतक के भाई श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज कराई थी।

करीब साढ़े चार दशक (46 वर्ष) तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है और कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा सहित चारों आरोपियों को उनके किए की सख्त सजा दी है।

Santosh SETH

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