District Magistrate Order UP

जौनपुर में ‘धारा 163’ (पूर्व धारा 144) लागू: बोर्ड परीक्षा और होली-रमजान को लेकर प्रशासन सख्त; परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर में नो-एंट्री

“जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, यूपी बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन संपन्न कराने और आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है”

जौनपुर : THE POLITICS AGAIN : मंगेश प्रजापति की रिपोर्ट 

जिला मजिस्ट्रेट (DM) ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा-163 (जिसे पहले CrPC की धारा 144 कहा जाता था) तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है।

यह निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) असामाजिक और अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एकतरफा (Ex-parte) पारित की गई है।

बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर ‘नो-एंट्री’ ज़ोन

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ.प्र., प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं:

  • 100 मीटर की परिधि सील: सभी परीक्षा केंद्रों और संकलन केंद्रों के आसपास 100 मीटर के दायरे में बीएनएस की धारा-189 और भा.ना.सु.सं. की धारा-163 लागू रहेगी।

  • इस परिधि में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश, भीड़ लगाना या फोटोकॉपी/हथियार लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

मार्च और अप्रैल के आगामी त्योहार (त्योहारों का कैलेंडर)

मार्च और अप्रैल के महीने में कई बड़े पर्व और जयंतियां पड़ रही हैं। इस दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। धारा-163 इन प्रमुख तिथियों के मद्देनजर लागू की गई है:

  • 02 मार्च : होलिका दहन
  • 03/04 मार्च : होली
  • 13 मार्च : जमात-उल-विदा (रमजान का अंतिम शुक्रवार / अलविदा जुम्मा)
  • 19 मार्च : महावीर जयंती
  • 03 अप्रैल : गुड फ्राइडे
  • 04 अप्रैल : ईस्टर सैटरडे
  • 05 अप्रैल : महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषादराज जयंती
  • 06 अप्रैल : ईस्टर मंडे
  • 14 अप्रैल : डॉ. बी.आर. अंबेडकर जयंती
  • 17 अप्रैल : चन्द्रशेखर आजाद जयंती
  • 19 अप्रैल : महर्षि परशुराम जयंती

जिला मजिस्ट्रेट की चेतावनी

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि समाज विरोधी क्रियाकलापों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यदि कोई भी व्यक्ति इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए या शांति भंग करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ नए कानून (BNSS) के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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