इंस्टाग्राम रील का लोगो और दूसरी तरफ पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून का ड्राफ्ट

PM मोदी की मंत्रियों को सलाह- Instagram पर रील बनाएं

PM मोदी का मंत्रियों को नया टास्क: ‘Instagram पर रील्स बनाएं, युवाओं से जुड़ें’; इधर पेपर लीक पर 10 साल की जेल वाले बिल को कैबिनेट की मंजूरी”

नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल युग में युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों को एक नया और दिलचस्प टास्क दिया है।

शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों से इंस्टाग्राम (Instagram) पर अपनी सक्रियता बढ़ाने और युवाओं से जुड़ने के लिए ‘रील्स’ (Reels) बनाने को कहा है।

इसी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में देश के लाखों छात्रों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला भी लिया गया।

सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एक बेहद सख्त ‘एंटी-पेपर लीक बिल’ के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी है।

मंत्रियों से बोले PM मोदी: सिर्फ सरकारी अपडेट काफी नहीं, रील्स बनाएं

सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने अचानक मंत्रियों से पूछा कि उनमें से कितने लोग इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं।

पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि देश के युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग इस प्लेटफॉर्म पर अपना समय बिताता है, इसलिए सरकार को उनके साथ अपना जुड़ाव मजबूत करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इंस्टाग्राम पर सिर्फ सरकारी योजनाओं और पहलों के अपडेट पोस्ट करना काफी नहीं है।

इसके बजाय, मंत्रियों को युवाओं से सीधे जुड़ने के लिए दिलचस्प और इंटरैक्टिव कंटेंट बनाना चाहिए।

उन्होंने मंत्रियों को ‘रील्स’ पोस्ट करने और आसान तरीके से युवाओं के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया।

पेपर लीक पर ‘ब्रह्मास्त्र’: 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना

इंस्टाग्राम की चर्चा के अलावा, इस कैबिनेट बैठक में छात्रों के भविष्य से जुड़ा सबसे अहम फैसला लिया गया।

नीट (NEET) और अन्य परीक्षाओं में हुए पेपर लीक विवाद के बीच, केंद्रीय कैबिनेट ने ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

क्या है इस नए कानून में?

  • सख्त सजा: पेपर लीक में शामिल पाए जाने वाले दोषियों के लिए कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

  • गैंगस्टर्स पर एक्शन: संगठित पेपर लीक रैकेट चलाने वाले गिरोहों और संस्थानों को 10 साल तक की जेल और अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

  • किन परीक्षाओं पर लागू: यह कानून UPSC और SSC जैसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ NEET, JEE और CUET जैसी प्रवेश परीक्षाओं पर भी सख्ती से लागू होगा।

इस बिल को सोमवार को शुरू हो रहे संसद सत्र में पेश किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले संगठित गिरोहों को खत्म करना और असली व मेहनती उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा करना है।

PM मोदी का छात्रों को ‘सेल्फी वीडियो’ संदेश

कैबिनेट की इस मंजूरी से ठीक पहले, गुरुवार रात प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर अपना एक ‘सेल्फी वीडियो’ संदेश पोस्ट किया था।

नीट विवाद पर सीधे छात्रों से बात करते हुए पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है।

पीएम मोदी ने पेपर लीक को “मामूली मुद्दा नहीं” बताते हुए कहा कि इससे लाखों छात्रों और उनके माता-पिता को जो पीड़ा हुई है, उसे सरकार समझती है।

उन्होंने आश्वस्त किया कि पिछले ढाई महीनों में इस दिशा में कई कड़े कदम उठाए गए हैं और दोषियों की गिरफ्तारियां लगातार जारी हैं।