“उत्तर प्रदेश में बिजली बिल में एकमुश्म समाधान योजना लागू होने जा रही है। इस योजना से उन उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिल सकेगी जिनके पुराने बिल ज्यादा हो गए हैं”
मऊ 02 / 12 / 2024 वरुण यादव की रिपोर्ट
प्रदेश में बिजली बिल बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 लागू कर दी गई है। यह योजना 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक तीन चरण में चलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को कार्पोरेशन की वेबसाइट पर पंजीयन करना होगा और मूल बकाये का 30 फीसदी अनिवार्य रूप में जमा करना होगा। बाकी बकाये के सरचार्ज में छूट मिलेगी।
मऊ से योजना की घोषणा करते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि योजना के तहत सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को अपने विलंबित भुगतान अधिकार में छूट मिलेगी। एकमुश्त भुगतान करने पर शत प्रतिशत छूट मिलेगी।
पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के विद्युत बिलों के मूल बकाये का 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा और छूट सरचार्ज पर मिलेगी। उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय एकमुश्त भुगतान का विकल्प दिया गया है।
घरेलू उपभोक्ता पंजीकरण के बाद 10 किश्त और अन्य चार किश्त में भी भुगतान कर सकते हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता (दो किलोवाट भार से अधिक) जो पिछले वर्ष आठ नवंबर 2023 से लागू की गई एकमुश्त समाधान योजना में डिफाल्टर हो गए हैं, उन्हें सिर्फ एकमुश्त भुगतान का विकल्प मिलेगा। उपभोक्ता जिस दिन पंजीकरण करेगा, अगले माह की उसी तिथि को पहली मासिक किश्त के भुगतान की तिथि मानी जाएगी।
किसे- किसे मिलेगा लाभ
कनेक्शन एजेंसियों को भी फायदा
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