राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर: 24 अप्रैल से 8 मई तक मिलेगा मई 2026 का फ्री राशन
राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर: 24 अप्रैल से 8 मई तक मिलेगा मई माह का फ्री राशन, जानें प्रति यूनिट कितना मिलेगा अनाज
जौनपुर : द पॉलिटिक्स अगेन : सुनील कुमार की रिपोर्ट
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने मई 2026 माह के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण का शेड्यूल जारी कर दिया है।
इसके तहत सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को 24 अप्रैल 2026 से 08 मई 2026 के बीच उनके हिस्से का मुफ्त अनाज (गेहूं और फोर्टिफाइड चावल) वितरित किया जाएगा।
‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ के तहत कहीं भी लें राशन
राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना लागू है।
इस योजना के तहत खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में ‘पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन’ की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसका मतलब है कि कोई भी कार्डधारक अपनी सुविधानुसार किसी भी उचित दर की दुकान (कोटेदार) से अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकता है।
विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के जरिए राशन देने के लिए बाध्य होंगे।
किस कार्ड पर कितना मिलेगा राशन?
जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, खाद्यान्न का वितरण निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया जाएगा:
अन्त्योदय कार्ड (Antyodaya Card): इस योजना के लाभार्थियों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम राशन दिया जाएगा। इसमें 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल शामिल होगा।
पात्र गृहस्थी कार्ड (PHH): इस श्रेणी के राशन कार्डों से संबद्ध प्रत्येक यूनिट (सदस्य) पर कुल 5 किलोग्राम राशन दिया जाएगा। इसमें 1 किलोग्राम गेहूं और 4 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल प्रति यूनिट शामिल है।
आधार प्रमाणीकरण फेल होने पर OTP से मिलेगा राशन
राशन वितरण की अंतिम तिथि 08 मई 2026 निर्धारित की गई है। इस अंतिम दिन उन लाभार्थियों को विशेष सुविधा दी जाएगी, जो फिंगरप्रिंट या आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) फेल होने के कारण राशन प्राप्त नहीं कर सके हैं।
ऐसे उपभोक्ता 8 मई को मोबाइल ओ.टी.पी. (OTP) वेरिफिकेशन के माध्यम से अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे।
कोटेदारों के लिए सख्त निर्देश: ई-पॉस मशीन से ही होगा तौल
प्रशासन ने राशन की घटतौली रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि वे नई ई-वेईंग लिंक्ड ई-पॉस (e-PoS) मशीनों के माध्यम से ही लाभार्थियों को राशन तौल कर दें।
यह पूरी प्रक्रिया पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न की जाएगी। साथ ही, सभी विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर इस योजना और वितरण मानकों की सूचना चस्पा करनी होगी, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मुफ्त खाद्यान्न पाने से वंचित न रह जाए।
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