JAUNPUR

जौनपुर: अपंजीकृत रसायन ‘साइक्लोसिनोन’ के क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध

जौनपुर: अपंजीकृत रसायन ‘साइक्लोसिनोन’ के क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध, नियम तोड़ने वाले विक्रेताओं पर होगी सख्त कार्रवाई”

जौनपुर: द पॉलिटिक्स अगेन : वरुण यादव की रिपोर्ट 

शासन स्तर से प्राप्त सख्त निर्देशों के क्रम में जौनपुर जनपद में एक अपंजीकृत खरपतवारनाशी (Weedicide) ‘साइक्लोसिनोन’ के व्यापार, भंडारण और निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी विवेक कुमार ने इस संबंध में जिले के किसानों और सभी कीटनाशक विक्रेताओं के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बेहद घातक

कृषि विभाग के अनुसार, इस अपंजीकृत रसायन पर प्रतिबंध का मुख्य कारण इसके गंभीर दुष्प्रभाव हैं।

  • प्रतिकूल प्रभाव: साइक्लोसिनोन के अनियंत्रित और अवैज्ञानिक प्रयोग से मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

  • किसानों से अपील: किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने अपील की है कि वे अपनी फसलों में ऐसे अपंजीकृत कृषि-रसायन उत्पादों के इस्तेमाल से पूरी तरह बचें और सावधान रहें।

विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी, गोदामों में हुआ तो खैर नहीं

जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जनपद के सभी कीटनाशी विक्रेताओं और थोक व्यापारियों को कड़ी चेतावनी दी है:

  • व्यापार पर पूर्ण रोक: विक्रेताओं को स्पष्ट आदेशित किया गया है कि वे इस प्रतिबंधित रसायन की किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त से पूरी तरह दूर रहें।

  • होगी कानूनी कार्रवाई: यदि विभागीय औचक निरीक्षण के दौरान किसी भी विक्रेता के प्रतिष्ठान, दुकान या गोदाम में यह अपंजीकृत रसायन पाया जाता है, तो इसे ‘कीटनाशी अधिनियम 1968’ और ‘कीटनाशी नियमावली 1971’ का खुला उल्लंघन माना जाएगा।

  • ऐसे दुकानदारों का लाइसेंस निरस्त करने के साथ-साथ उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

📊 साइक्लोसिनोन पर प्रतिबंध (एक नज़र में)

महत्वपूर्ण बिंदु (Key Highlights)

विस्तृत विवरण (Details)

🚫 प्रतिबंधित रसायन

साइक्लोसिनोन (अपंजीकृत खरपतवारनाशी)।

📍 लागू क्षेत्र

संपूर्ण जौनपुर जनपद (उत्तर प्रदेश)।

⚠️ प्रतिबंध का मुख्य कारण

मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाला गंभीर प्रतिकूल प्रभाव।

🧑‍🌾 किसानों के लिए निर्देश

अपंजीकृत रसायनों के उपयोग से पूरी तरह सावधान रहें।

⚖️ संबद्ध कानून

कीटनाशी अधिनियम 1968 और कीटनाशी नियमावली 1971।

🚨 विक्रेताओं को चेतावनी

प्रतिष्ठान या गोदाम में रसायन मिलने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई।

Santosh SETH

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