चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की दतिया, गुजरात की मंझलपुर और बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है।
3 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल: नामांकन प्रक्रिया शुरू, 30 जुलाई को वोटिंग; जानें छुट्टी और शराबबंदी के कड़े नियम”
नई दिल्ली : THE POLITICS AGAIN डेस्क: संतोष सेठ की रिपोर्ट
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश के तीन प्रमुख राज्यों—मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार—की एक-एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव (By-Elections) कराने के लिए 6 जुलाई 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
इसके साथ ही इन सीटों पर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी औपचारिक रूप से शुरू हो गई है।
यह उपचुनाव मध्य प्रदेश की 22-दतिया, गुजरात की 145-मंजलपुर और बिहार की 182-बांकीपुर विधानसभा सीट पर संपन्न कराए जाएंगे।
चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार, महत्वपूर्ण तारीखें और समय इस प्रकार हैं:
| चुनाव गतिविधि | निर्धारित तिथि और समय |
| नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि | सोमवार, 13 जुलाई, 2026 |
| नामांकन पत्रों की जांच (Scrutiny) | मंगलवार, 14 जुलाई, 2026 |
| नाम वापसी की अंतिम तिथि | गुरुवार, 16 जुलाई, 2026 |
| मतदान (Voting) की तिथि और समय | गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 (सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक) |
| मतगणना (Counting) और परिणाम | सोमवार, 3 अगस्त, 2026 (सुबह 8:00 बजे से आगे) |
| चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने की अंतिम तिथि | मंगलवार, 4 अगस्त, 2026 |
चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों को निर्देश दिया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी (Section 135B) के तहत वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
वेतन में नहीं होगी कटौती: किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या प्रतिष्ठान में कार्यरत हर व्यक्ति, जो इन क्षेत्रों में मतदान करने का हकदार है, उसे मतदान के दिन (30 जुलाई) सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
दैनिक वेतनभोगी भी हकदार: सभी आकस्मिक (Casual) और दैनिक वेतनभोगी (Daily Wage) श्रमिक भी इस सवैतनिक अवकाश के हकदार होंगे।
इस नियम का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं (Employers) पर कानूनी जुर्माना लगाया जाएगा।
बाहरी क्षेत्रों में काम करने वालों को भी राहत: यदि कोई पंजीकृत मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में कार्यरत है, तो उसे भी वोट डालने के लिए सवैतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा।
चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए शराबबंदी को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं:
मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135सी (Section 135C) के अनुसार, मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से चुनाव क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या सार्वजनिक/निजी स्थानों पर मादक पेय (Liquor) और नशीले पदार्थों की बिक्री, देने या वितरण पर पूरी तरह रोक रहेगी। पुनर्मतदान की स्थिति में भी यह नियम लागू होगा।
मतगणना के दिन: इसके अतिरिक्त, मतगणना के दिन यानी 3 अगस्त, 2026 को भी संबंधित क्षेत्रों में पूर्ण रूप से ‘शराबबंदी दिवस’ (Dry Day) घोषित और अधिसूचित किया जाएगा।
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