सोलन – दीपावली पर रात 8:00 से 10:00 बजे तक ही चलेंगे पटाखे
“जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने दीपावली के त्योहार के चलते सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री और प्रयोग के संबंध में आदेश जारी किए हैं”
सोलन 25 / 10 / 2024 नीतू कौशल की रिपोर्ट
आदेशों के अनुसार, नगर निगम सोलन की परिधि में लोअर बाजार सोलन, चौक बाजार, अपर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, मालरोड और पुराना बस अड्डा सोलन में पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शनी पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इन आदेशों के अनुसार, सोलन के दोहरी दीवार में ओवर ब्रिज पर भी पटाखों की दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध दो नवंबर तक लागू रहेगा।
उपायुक्त ने कहा कि नगर निगम सोलन की परिधि में ठोडो मैदान, बाईपास सोलन पर सब्जी मंडी के सामने खुला स्थान, एलआईसी कार्यालय की ओर बड़ोग बाईपास मार्ग के आरंभिक बिंदु के पास खुले स्थान, चंबाघाट में वर्षा शालिका के पास और ब्रूरी में मोहन मीकिन फैक्ट्री के गेट के सामने खुले स्थान पर ही पटाखों की खुदरा बिक्री की जा सकेगी।
आदेशों में स्पष्ट किया है कि दीपावली त्योहार के समय पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस अथवा परमिट, संबंधित लाइसेंस प्राधिकरण की ओर से जारी किए जाएंगे।
इस उद्देश्य के लिए स्थान अथवा स्टॉल नगर निगम सोलन के आयुक्त की ओर से उपमंडलाधिकारी सोलन के परामर्श से पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
आदेशों के अनुसार, आतिशबाजी और उड़ने वाले पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साइलेंस जोन, बाजार, सरकारी कार्यालयों एवं भवनों, रसोई गैस संयंत्र के समीप, पेट्रोल पंप, विरासत भवनों एवं आवासों के समीप पटाखों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
आदेशों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ओर से पटाखों के संबंध में दिशा-निर्देश और हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।
केवल पर्यावरण हितैषी पटाखे चलाने की ही अनुमति होगी। दीपावली त्योहार के दिवस पर पटाखे चलाने के लिए रात 8:00 से 10:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। आदेशों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
सभी उपमंडलाधिकारी अपने-अपने उपमंडलों में पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए स्थान अधिसूचित करेंगे और उपमंडल, तहसील, उपतहसील मुख्यालय और उपमंडल के अन्य प्रमुख स्थानों पर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शनी की अनुमति नहीं देंगे।
जिले के सभी उपमंडलाधिकारी त्योहार के समय अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शनी का नियंत्रण करेंगे।











