“पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के संपूर्ण क्षेत्र में 12 नवंबर की रात 12 बजे से 16 नवंबर की रात 12 बजे तक नो फ्लाई जोन घोषित रहेगा। इस दौरान ड्रोन, पतंग, गुब्बारे और पैराग्लाइडर नहीं उड़ाए जा सकेंगे”
वाराणसी 12 / 11 / 2024 सुनील कुमार की रिपोर्ट
देव दीपावली के मद्देनजर वाराणसी कमिश्नरेट क्षेत्र 12 नवंबर की रात 12 बजे से 16 नवंबर की रात 12 बजे तक नो फ्लाई जोन रहेगा। इस दौरान ड्रोन, पतंग, किसी भी प्रकार के गुब्बारे, रिमोट संचालित माइक्रो लाइट्स, एयर क्राफ्ट और पैराग्लाइडर का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश कमिश्नरेट के अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. एस चनप्पा ने दिया है।
अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) ने कहा कि 15 नवंबर को विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली का आयोजन है। कमिश्नरेट में बीते 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक निषेधाज्ञा जारी है। देव दीपावली पर काशी में लाखों श्रद्धालुओं के हुजूम के साथ ही विशिष्ट लोगों का भी आगमन होगा।
अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के संपूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा और विधि व्यवस्था को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा और न करने का प्रयास करेगा।
किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के संपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत बिना अनुमति ड्रोन, पतंग, किसी भी प्रकार के गुब्बारा, रिमोट संचालित माइक्रो लाइट्स, एयर क्राफ्ट और पैराग्लाइडर का उपयोग नहीं किया जाएगा। आदेश की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता-2023 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
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