मुंगराबादशाहपुर – रिक्त पड़े वार्ड संख्या-04 में 17 दिसम्बर को होंगे चुनाव

“राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदेश के कुल 12 जिलों के नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के रिक्त सदस्य के स्थानों/पदों (यदि मा० न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो) कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है”

मुंगराबादशाहपुर 28 / 11 / 2024 अब्दुल हई की रिपोर्ट 

क्त के क्रम में , जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ० दिनेश चन्द्र ने (पंचायत एवं नगरीय निकाय) जौनपुर, जनपद के नगर पालिका परिषद, मुंगराबादशाहपुर के रिक्त वार्ड संख्या-04 पकड़ी गोदाम (आरक्षण-अनारक्षित) के सदस्य पद हेतु उप-निर्वाचन निर्धारित समय सारणी पर कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अवधि 28 नवम्बर 2024 से 03 दिसम्बर, 2024 तक(पूर्वाहन 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक), नाम निर्देशत पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय 04 दिसम्बर 2024 (पूर्वाहन 11ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), अभ्यर्थन का वापसी का दिनांक व समय 06 दिसम्बर 2024 (पूर्वाहन 11ः00 बजे से अपराहन 03ः00 बजे तक होगा। 

प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय, 06 दिसम्बर 2024  (अपराहन 03ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) मतदान का दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 (प्रातः 08ः00 बाजे से साथ 05ः00 बजे तक)मतगणना का दिनांक व समय 19 दिसम्बर, 2024 (प्रातः 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) निर्धारित की गयी है।

रिटर्निंग अधिकारी (न०नि०) संबंधित नगरीय निकाय के वार्ड के उप-निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना 28 नवम्बर, 2024 को निर्गत करेंगे । रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सूचना निर्गत करने के 28 नवम्बर 2024 से नामांकन पत्रों का विक्रय किया जायेगा।

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्थन वापस लेने, प्रतीक आवंटन एवं मतगणना की कार्यवाही सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तहसील मछलीशहर मुख्यालय (स्थान-तहसील परिसर मछलीशहर स्थित नया तहसीलदार न्यायालय कक्ष) पर की जायेगी।

यह उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा। नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु आयोग द्वारा निर्धारित उपर्युक्त समय सारिणी के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर सभी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।