टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले कार मालिकों को दिया जाएगा विशेष पास

“फाइल फोटो “

“सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम-जी एन एस एस के अंतर्गत 20 किलोमीटर की छूट कोई नई बात नहीं है।

उन्होंने कहा कि यह एक अलग तरह की छूट है, जिसमें टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले कार मालिकों या ड्राइवरों को एक विशेष पास प्राप्त करने के बाद मुफ्त यात्रा करने की अनुमति होगी”

नई दिल्ली 13 / 09 / 2024 (शब्द) संतोष सेठ की रिपोर्ट 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम-जीएनएसएस के अंतर्गत 20 किलोमीटर की छूट कोई नई बात नहीं है।

नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह एक अलग तरह की छूट है, जिसमें टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले कार मालिकों या ड्राइवरों को एक विशेष पास प्राप्त करने के बाद मुफ्त यात्रा करने की अनुमति होगी।

सचिव ने इस महीने की 10 तारीख को जारी एक अधिसूचना को लेकर बनी भ्रम की स्थिति को स्‍पष्‍ट किया।

श्री जैन ने कहा कि मंत्रालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार कार स्क्रैपिंग नीति के दायरे में सभी राज्यों को लाने के लिए प्रयास कर रहा है।

स्‍क्रैपिंग नीति से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का उपयोग बंद करना अनिवार्य हो जाएगा।

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