पश्चिम बंगाल – CBI करेगी कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की जांच, HC का बड़ा आदेश

“सीबीआई जांच का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल करने के बाद आया है कि शुरुआत में हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया और अप्राकृतिक मौत का मामला क्यों शुरू किया गया”

कलकत्ता 13 / 08 / 2024 (एजेंसी)

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले शुक्रवार को एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश दिया।

सीबीआई जांच का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल करने के बाद आया है कि शुरुआत में हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया और अप्राकृतिक मौत का मामला क्यों शुरू किया गया।

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणन ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से पूछा जब उन्होंने दावा किया कि अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि हत्या की तत्काल कोई शिकायत नहीं थी।

अदालत ने बलात्कार और हत्या को इतना वीभत्स भी कहा। अदालत ने कहा कि हम प्रेस का मुंह नहीं बंद कर सकते…आप (राज्य) डॉक्टरों को क्या आश्वासन दे रहे हैं? वे आहत हैं।

हादसा बहुत वीभत्स है। उनका (डॉक्टरों का) अपनी भावनाओं को व्यक्त करना उचित है। डॉ घोष ने महिला की मौत की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सोमवार को इस्तीफा दे दिया। कुछ ही घंटों बाद उन्हें सीएनएमसी कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया।