दिल्ली/NCR में ग्रैप-3 लागू, बढ़ते प्रदूषण के कारण लिया गया फैसला
“बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। ऐसे में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस पर काबू करने के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-3) लागू करने की घोषणा कर दी गई है”
नई दिल्ली 14 / 11 / 2024 संतोष सेठ की रिपोर्ट
देश की राजधानी दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। एक्यूआई का स्तर 400 के पार जा चुका है। ऐसे में जीआरएपी पर उप-समिति पूरे एनसीआर में संशोधित जीआरएपी का चरण- III लागू कर दिया है।
यह 15 नवंबर, 2024 (शुक्रवार) को सुबह 08:00 बजे से प्रभावी होगा। ग्रैप का तीसरा चरण लागू होने के साथ ही कई नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ताकि शहर में प्रदूषण का स्तर काबू किया जा सके।
हर चरण के साथ बढ़ते हैं प्रतिबंध
दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति के आधार पर ग्रैप के अलग-अलग चरण लागू किए जाते हैं। AQI का स्तर 200 के पार जाने पर ग्रैप का पहला चरण लागू होता है। वहीं, इसके 300 के पार जाने पर दूसरा और 400 के पार जाने पर तीसरा चरण लागू होता है।
AQI 450 के पार जाने पर ग्रैप का चौथा चरण लागू हो जाता है। ग्रैप के हर चरण के साथ प्रतिबंध बढ़ते जाते हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले साल ग्रैप-3 लागू किया था।
इस दौरान जरूरी सरकारी काम के अलावा हर तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था।











