जौनपुर: बिना NOC सड़क खोदने पर अदाणी गैस पर FIR, DM सख्त
जौनपुर में बिना NOC सड़क खोदने पर अदाणी गैस प्राइवेट लिमिटेड पर FIR, DM सैमुअल पाल एन ने दिए सख्त निर्देश”
जौनपुर : वरुण यादव की रिपोर्ट : THE POLITICS AGAIN
जौनपुर में गैस पाइपलाइन बिछाने के नाम पर बिना अनुमति सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में जिला प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अपनाया है।
जिलाधिकारी श्री सैमुअल पाल एन. ने वाजिदपुर दक्षिणी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त इंटरलॉकिंग सड़क और नाली का औचक निरीक्षण किया।
बिना ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ (NOC) सड़क खोदने पर डूडा (DUDA) विभाग की ओर से कार्यदायी संस्था ‘अदाणी गैस प्राइवेट लिमिटेड’ के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करा दी गई है।
लापरवाही का पूरा मामला
-
स्थान: वाजिदपुर तिराहे के पास, सेंट थॉमस कोचिंग के सामने (आशा दीप इलेक्ट्रॉनिक्स से अवधेश श्रीवास्तव के मकान तक)।
-
हालिया निर्माण: इस इंटरलॉकिंग सड़क और नाली का निर्माण डूडा (जिला नगरीय विकास अभिकरण) द्वारा करीब 6 से 8 महीने पहले ही जनसुविधा के लिए कराया गया था।
-
अवैध खुदाई: अदाणी गैस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए डूडा विभाग से बिना कोई NOC लिए ही सड़क को कई जगहों से खोद डाला, जिससे नया मार्ग और नाली पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।
DM के सख्त निर्देश: ‘सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान बर्दाश्त नहीं’
मौके पर हालात का जायजा लेने के बाद जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था की इस मनमानी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए:
-
क्षतिग्रस्त इंटरलॉकिंग और नाली की युद्धस्तर पर मरम्मत कराकर उसे तुरंत पूर्व की स्थिति में बहाल किया जाए।
-
किसी भी संस्था या निजी कंपनी द्वारा भविष्य में सड़क, नाली या अन्य सार्वजनिक परिसंपत्ति को बिना पूर्व अनुमति के क्षतिग्रस्त किए जाने पर सीधे नियमानुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
डूडा विभाग द्वारा अदाणी गैस पर मुकदमा दर्ज कराए जाने की इस कार्रवाई से जिले में बिना एनओसी काम कर रही अन्य एजेंसियों और ठेकेदारों में भी हड़कंप मच गया है।











