जौनपुर – दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद

“अपर सत्र न्यायाधीश और एफटीसी प्रथम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 27 हजार जुर्माना लगाया है। दुष्कर्मी मोहम्मद अली इसी कोर्ट से दुष्कर्म के एक अन्य मामले में जमानत पर छूटा था। इसी दरम्यान असलहा सटाकर गौराबादशाहपुर क्षेत्र की विवाहिता से दुष्कर्म की दूसरी घटना को अंजाम दे दिया”

जौनपुर 14 / 11 / 2024 वरुण यादव की रिपोर्ट 

पीड़िता ने गौराबादशाहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर कहा था कि वह अपने तीन बच्चों और बीमार सास ससुर के साथ रहती है। मोहम्मद अली पहले भी एक लड़की से दुष्कर्म का अपराध कर चुका है और कोर्ट से जमानत पर छूटा है।

23 जून 2018 को व अन्य कई बार पिता को फोन कर परेशान करता था। व्हाट्सएप कॉल कर उसे ब्लैकमेल करता था। 22 अप्रैल 2019 को दिन में एक बजे पीड़िता घर पर कपड़े धुल रही थी कि तभी मोहम्मद अली घर में घुस आया और असलहा निकालकर पीड़िता के कनपटी पर लगा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

शोरगुल सुनकर सुसराल के लोग आए तो उसने धमकी दी कि अगर कोई कार्रवाई करोगी तो परिवार वालों की हत्या कर दूंगा। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की।

सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया, जहां दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मोहम्मद अली को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई।