JAUNPUR

जौनपुर : निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

जौनपुर: ‘निषाद राज बोट सब्सिडी योजना’ के लिए फिर खुला पोर्टल, 9 से 24 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन; जानें पूरी प्रक्रिया”

जौनपुर : THE POLITICS AGAIN डेस्क : वरुण यादव की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग द्वारा मछुआरों और मत्स्य पालकों के आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जा रही ‘निषाद राज बोट सब्सिडी योजना’ (Nishad Raj Boat Subsidy Yojana) का लाभ उठाने का एक और सुनहरा अवसर मिल गया है।

जौनपुर प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत जन सामान्य से एक बार फिर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

जौनपुर के मत्स्य पालक विकास अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अमित कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सेक्टर की इस महत्वपूर्ण योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभागीय पोर्टल को दोबारा खोला जा रहा है।

24 जुलाई 2026 है आवेदन की अंतिम तिथि

प्रशासनिक विज्ञप्ति के अनुसार, पहले इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल 28 जून 2026 तक खोला गया था।

  • अब जनहित को ध्यान में रखते हुए, 09 जुलाई 2026 से 24 जुलाई 2026 तक निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के लिए पोर्टल को फिर से चालू कर दिया गया है।

  • जो भी इच्छुक व्यक्ति या मछुआरा इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है, वह तय समय सीमा के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकता है।

निरस्त या वेटिंग वाले भी कर सकते हैं दोबारा आवेदन

इस योजना की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन आवेदकों ने पिछले वर्षों में इस योजना के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका आवेदन किसी कारणवश निरस्त (Reject) हो गया था

या वे प्रतीक्षा सूची (Waitlisted) में रह गए थे, उन्हें भी इस बार मौका दिया गया है। ऐसे सभी आवेदक पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन पुनः (Fresh Apply) कर सकते हैं।

कहाँ और कैसे करें आवेदन?

  • ऑनलाइन पोर्टल: आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए आवेदकों को मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट http//fisheries.up.gov.in पर जाना होगा।

  • विस्तृत जानकारी: इसी वेबसाइट पर योजना के अंतर्गत परियोजना का पूरा विवरण, इकाई लागत (Unit Cost), आवेदन करने की चरणबद्ध प्रक्रिया और आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले जरूरी दस्तावेजों की पूरी जानकारी उपलब्ध है।

  • (नोट: यदि भविष्य में शासन द्वारा योजना के प्रावधानों में कोई संशोधन किया जाता है, तो वे संशोधित नियम ही लागू माने जाएंगे।)

ऑफलाइन पूछताछ के लिए सुविधा: यदि किसी आवेदक को ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में परेशानी हो रही है या योजना से जुड़ी कोई अन्य विस्तृत जानकारी चाहिए,

तो वे किसी भी कार्य दिवस (Working Day) में जौनपुर स्थित विकास भवन के ‘मत्स्य पालक विकास अभिकरण’ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अधिकारियों द्वारा वहां योजना से जुड़ी हर संभव मदद और जानकारी प्रदान की जाएगी।

Santosh SETH

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