नालागढ़ – कंटेनर चालक को कोर्ट ने दी सात साल की सजा
“अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय मंडयाल की अदालत ने दुर्घटना के मामले में दोषी रणजीत सिंह पुत्र महेश सिंह को सात साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई”
नालागढ़ ( सोलन ) 04 / 10 / 2024 नीतू कौशल की रिपोर्ट
मामले की पुष्टि करते हुए उप जिला न्यायवादी देवेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि 26 अप्रैल 2014 को करीब 10:30 बजे रात को बिहार के जिला गिवान के कचनार गांव का रणजीत सिंह ने कंटेनर को तेज रफ्तारी से चलाते हुए बद्दी में अंबोट कंपनी के गेट के सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी।
इससे बाइक सवार गिर गया और कंटेनर का पिछला टायर पुष्प राज के मुंह के ऊपर चढ़ गया। पुष्पराज की मौके पर ही मौत हो गई। उस समय दोषी रणजीत सिंह शराब के नशे में था और कंटेनर को लेकर भाग गया।
दोषी रणजीत सिंह के मेडिकल परीक्षण के समय चिकित्सा अधिकारी ने हादसे के समय भारी मात्रा में शराब के सेवन किए जाने पुष्टि की गई थी।
गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय मंडयाल ने रणजीत सिंह को सात साल की कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।











