जौनपुर : लापरवाही पर जिलाधिकारी ने रोका लेखपाल और राजस्व निरीक्षक का वेतन

“सचिव, उ०प्र० शासन, लोक शिकायत के निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र के द्वारा 14 अप्रैल 2025 को आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर अनुमोदन हेतु जिलाधिकारी के लागिन पर प्राप्त निस्तारण आख्या का परीक्षण किया गया”
जौनपुर 16 / 04 / 2025 सुनील कुमार की रिपोर्ट
निरीक्षण में उन्होंने पाया कि जिलाधिकारी सन्दर्भ संख्या-20019425011714 श्रीमती सावित्री देवी, निवासी ग्राम कोदैला, तहसील मडियाहूँ, जौनपुर के शिकायती प्रार्थना पत्र पर संलग्न निस्तारण आख्या “आ०नं०-345/0.94 हे० का उ०प्र०रा०सं० 2006 की धारा-116 के अन्तर्गत पक्षों का बटवारा हो चुका है।
फाट मुताबिक पक्षों को मौके पर कब्जा पूर्व में ही दिलाया जा चुका है।“ लेकिन फोन पर शिकतायकर्ता से वार्ता करने पर सावित्री देवी द्वारा बताया गया कि गलत एवं भ्रामक आख्या दी गयी है। मौके पर न तो लेखपाल आये थे और न ही कोई अधिकारी आये थे। इस बात की पुष्टि किये जाने हेतु लेखपाल को कई बार फोन लगाये जाने पर भी उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया।
उक्त निस्तारण आख्या पर राजेश कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षक, तहसील मडियाहू, द्वारा वार्ता किये जाने का उल्लेख किया गया है साथ में जी०ओ० टैगिंग फोटोग्राफ संलग्न नहीं है तथा गवाह  राम शिरोमणि के मोबाइल नम्बर द्वारा वार्ता किये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि लेखपाल मौके पर नही आये थे, फोन करके उनकी आख्या को स्वीकार किये जाने हेतु कहा गया है।
उपरोक्त से यह स्पष्ट हुआ कि तहसील मडियाहू में प्राप्त शिकायतों का सरसरी तौर पर ही निस्तारण कर दिया जा रहा है न तो कोई अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर जा रहे है और न ही मौके की फोटोग्राफ ही संलग्न की जा रही है, जबकि शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में पूर्व में स्पष्ट रूप से उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ की उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा उच्चाधिकारी तथा मा० मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त निर्देशों की जान बूझकर अवहेलना की जा रही है, जो अत्यन्त ही आपत्तिजनक है।
उक्त के क्रम में जिलाधिकारी ने लेखपाल अवधेश कुमार, राजेश कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षक, मडियाहूँ का एक दिन का वेतन बाधित करते हुए निर्देशित किया है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण उप जिलाधिकारी, मडियाहू के माध्यम से 03 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें और समय से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से कार्यवाही कर दी जायेगी।
Santosh SETH

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