“अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर 55,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है”
जौनपुर 25 / 07 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुजानगंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने 5 अक्टूबर 2021 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था कि 30 सितंबर 2021 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री को संजीव कुमार दुबे उर्फ संजू ने गायब कर दिया था। संजीव कुमार दुबे सुजानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सखवट का निवासी है।
परिवार द्वारा काफी खोजबीन के बावजूद लड़की का कोई पता नहीं चल पाया था। बाद में नाबालिग लड़की को बरामद किया गया। पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय और कमलेश राय द्वारा परीक्षित गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी संजीव कुमार दुबे को दोषी पाया। न्यायालय ने इस गंभीर अपराध के लिए उसे 20 साल का सश्रम कारावास और 55,000 रुपए का अर्थदंड देने का फैसला सुनाया है।
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