“दिल्ली में प्रशासन ने शोरगुल कम करने के लिए लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त नियम बनाए हैं। अब किसी भी तरह के आयोजन में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले दिल्ली सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली से पहले उत्तर प्रदेश में भी लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए है। इस पहल का उद्देश्य आवासीय इलाकों में शांति बनाए रखना है”
नई दिल्ली 17 / 04 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट
दिल्ली में जारी आदेश के अनुसार, धार्मिक स्थलों पर अनुमति से अधिक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, और सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक आयोजनों और रैलियों सहित किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर लगाने या चलाने के लिए पुलिस से अनुमति लेना जरूरी है।
लाउडस्पीकर से जुड़े जरूरी नियम
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