इंडिया गेट पर प्रदर्शन के मामले में DCP ने खुद कोर्ट में किया जिरह

“डीसीपी देवेश माहला ने कोर्ट को बताया कि किस तरीके से एक शख्स अक्षय का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर इसे पुलिस की ज्यादती करार दिया गया। जबकि अक्षय के हाथ में पेपर स्प्रे था,अगर उसे नहीं दबोचा जाता तो कई और पुलिसकर्मी जख्मी हो सकते थे”

नई दिल्ली 27 / 11 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट 

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया गेट-कर्तव्य पथ प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से डीसीपी न्यू दिल्ली देवेश कुमार माहला खुद कोर्ट में जिरह करते नजर आए। दरअसल जब इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था तो पुलिस रिमांड मांगने के बावजूद उन्हें न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया गया था।

DCP ने अदालत में क्या कहा?

डीसीपी देवेश माहला ने कोर्ट को बताया कि किस तरीके से एक शख्स अक्षय का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर इसे पुलिस की ज्यादती करार दिया गया। जबकि अक्षय के हाथ में पेपर स्प्रे था।

अगर उसे नहीं दबोचा जाता तो कई और पुलिसकर्मी जख्मी हो सकते थे। इस ग्रुप की पूरी साजिश पुलिसवालों की आंखों में स्प्रे कर उन्हें जख्मी करने की थी। इससे पहले दस पुलिसकर्मी जख्मी हो चुके थे।

देवेश माहला ने कोर्ट को बताया कि जिस नक्सली ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में ये लोग नारे लगा रहे थे,उसे गृह मंत्रालयने टेरर ऑर्गेनाइजेशन करार दिया हुआ है। ये लोग बालिग हैं और ऐसे में इस तरह की नारेबाजी एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। जिससे इनके माइंडसेट का अंदाजा लगाया जा सकता है। 

जांच के दौरान घटना के CCTV फुटेज/वीडियो रिकॉर्डिंग मिले हैं और उन्हें एनालाइज़ किया जा रहा है। पता चला है कि  सभी आरोपी देश विरोधी नारे लगा रहे थे।

पुलिस स्टाफ के साथ मारपीट कर रहे थे, ट्रैफिक में रुकावट डाल रहे थे और हंगामा कर रहे थे। आरोपी अक्षय वीडियो में कांस्टेबल इशांत पर पेपर स्प्रे करते हुए देखा गया।

मान सिंह रोड को ब्लॉक करने की कोशिश

डीसीपी ने कोर्ट को बताया कि 10 नवंबर को भी इस ग्रुप ने दिल्ली प्रदूषण की आड़ में मान सिंह रोड को ब्लॉक करने की कोशिश की थी और पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की थी।

जब आरोपियों के वकील ने कोर्ट को कहा कि प्रोटेस्ट करना किसी का भी फंडामेंटल राइट है तो माहला ने कोर्ट को कहा कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी का फर्क हमें समझना होगा।

पुलिस की इन दलीलों के चलते पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पाटियाला हॉउस कोर्ट सभी आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर तीन दिन बाद सुनवाई करेगा।

Santosh SETH

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