विदेश जाना सस्ता, एक्सीडेंट क्लेम टैक्स फ्री
“केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2026-27 का बजट पेश करते हुए साफ कर दिया है कि इस साल इनकम टैक्स स्लैब (पुरानी और नई व्यवस्था) में कोई बदलाव नहीं किया गया है”
टैक्स दरें पहले जैसी ही रहेंगी। हालांकि, मायूस होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने सैलरी पाने वालों और आम टैक्सपेयर्स की ‘परेशानी’ कम करने के लिए नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।
विदेश घूमने से लेकर एक्सीडेंट क्लेम तक, सरकार ने कई जगहों पर टैक्स का बोझ घटाया है।
मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि विदेशी टूर पैकेज और विदेशों में पढ़ाई/इलाज पर लगने वाले TCS (Tax Collected at Source) को भारी मात्रा में घटा दिया गया है।
टूर पैकेज: अब विदेशी टूर पैकेज पर TCS 5% या 20% से घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। इसमें न्यूनतम राशि की कोई शर्त नहीं होगी।
पढ़ाई और इलाज: LRS (लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम) के तहत शिक्षा और मेडिकल खर्च पर भी TCS अब सिर्फ 2% लगेगा।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को लेकर सरकार ने दो बड़े एलान किए हैं:
रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return): अगर ITR में गलती हो जाए, तो अब आप 31 मार्च तक संशोधित रिटर्न भर सकेंगे (पहले यह 31 दिसंबर तक था)। हालांकि, इसके लिए मामूली शुल्क देना होगा।
नई डेडलाइन:
ITR-1 और ITR-2 (सैलरीड क्लास): 31 जुलाई तक।
गैर-ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट: 31 अगस्त तक।
(Body Paragraph 3 – छोटे करदाताओं और एक्सीडेंट क्लेम पर राहत):
एक्सीडेंट मुआवजा: मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाले ब्याज (Interest) पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा और न ही TDS कटेगा। यह पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी राहत है।
NRI प्रॉपर्टी डील: अगर आप किसी NRI से घर खरीद रहे हैं, तो अब TDS जमा करने के लिए आपको TAN नंबर लेने की जरूरत नहीं है। यह काम अब सिर्फ PAN कार्ड से हो जाएगा।
मैनपावर सर्विसेज: कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान करते समय मैनपावर सप्लाई पर अब केवल 1% या 2% TDS कटेगा। इससे असमंजस की स्थिति खत्म होगी।
ऑटोमेटेड सर्टिफिकेट: छोटे करदाताओं को कम TDS कटौती का सर्टिफिकेट लेने के लिए अब अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं, यह सिस्टम अब ऑनलाइन और ऑटोमेटेड होगा।
विदेशी संपत्ति खुलासा: छात्र या विदेश में काम करने वाले लोग, जिन्होंने अनजाने में अपनी विदेशी संपत्ति का खुलासा नहीं किया था, उनके लिए सरकार 6 महीने की विशेष योजना ला रही है ताकि वे पेनल्टी से बच सकें।
कुल मिलाकर, भले ही हाथ में आने वाली सैलरी पर टैक्स नहीं घटा है, लेकिन अनुपालन (Compliance) और पेनल्टी के डर को कम करके सरकार ने आम आदमी का जीवन आसान बनाने की कोशिश की है। TCS घटने से विदेश यात्रा के शौकीनों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।
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