वोटर लिस्ट से नाम कट गया है तो चिंता न करें। ECI ने महाराष्ट्र, दिल्ली सहित 6 राज्यों के मतदाताओं को फिर से 'एन्यूमरेशन फॉर्म' जमा करने का एक विशेष मौका दिया है। (ग्राफिक्स: द पॉलिटिक्स अगेन)
मतदाता सूची से नाम कट गया है? ECI ने दिया एक और बड़ा मौका, जानें कैसे दोबारा जुड़वा सकते हैं अपना नाम”
The Politics Again डेस्क: संतोष सेठ
अगर आपका या आपके परिवार में किसी का नाम मतदाता सूची (Voter List) से कट गया है, तो आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने छह राज्यों— महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, नागालैंड— और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए एक बड़ा निर्देश जारी किया है।
आयोग ने उन मतदाताओं को अपना नाम वापस जुड़वाने का एक और मौका दिया है, जिनके नाम ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची के ड्राफ्ट से हटा दिए गए थे।
6 नवंबर 2026 को जारी एक पत्र में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं को ‘एन्यूमरेशन फॉर्म’ (Enumeration Form) जारी किए गए थे,
लेकिन बाद में उन्हें ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट) श्रेणी में डालकर सूची से बाहर कर दिया गया, उन्हें एक और अवसर मिलेगा।
ऐसे मतदाता अपना विधिवत भरा हुआ ‘एन्यूमरेशन फॉर्म’ अपने निवास स्थान के ‘इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर’ (ERO) या असिस्टेंट ERO के पास दोबारा जमा कर सकते हैं।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ECI ने कड़े निर्देश दिए हैं:
ASDD श्रेणियों के तहत काटे गए नामों की ‘बूथ-वार सूची’ संबंधित मतदान केंद्रों, पंचायत भवनों और निकाय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर फिर से लगाई जाएगी।
यह सूची संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की आधिकारिक वेबसाइट पर PDF प्रारूप में भी उपलब्ध होगी। इसमें नाम कटने का संभावित कारण भी दर्ज होगा।
ECI ने ‘बूथ लेवल ऑफिसर्स’ (BLOs) को जिम्मेदारी सौंपी है कि वे प्रभावित मतदाताओं से खुद संपर्क करें। BLO आंशिक रूप से भरे हुए फॉर्म मतदाताओं तक पहुंचाएंगे।
यह फॉर्म सीधे घर जाकर (फिजिकली), या संपर्क नंबर होने पर व्हाट्सएप (WhatsApp), ईमेल या SMS के जरिए भी भेजे जा सकते हैं।
इसके अलावा, जिन मतदाताओं का नाम हटा है, वे अपने पुराने EPIC (वोटर आईडी) नंबर का उपयोग करके ECI वेबसाइट या ECINET ऐप से खुद भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
जिन्होंने पता नहीं बदला (उसी पते पर रह रहे हैं): ऐसे मतदाताओं को अपना भरा और हस्ताक्षरित ‘एन्यूमरेशन फॉर्म’ जमा करना होगा।
साथ ही, उन्हें एक लिखित बयान (Self-Declaration) भी देना होगा कि वे पहले समय पर यह फॉर्म क्यों जमा नहीं कर पाए थे।
यह फॉर्म वे खुद, परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से, या फिर ECINET पोर्टल पर ऑनलाइन (ई-साइन के साथ) जमा कर सकते हैं।
जिन्होंने उसी राज्य में पता बदल लिया है: ऐसे मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने अलग प्रक्रिया तय की है,
जिसके तहत उन्हें अपने नए पते के प्रमाण के साथ फॉर्म संबंधित क्षेत्र के अधिकारी के पास जमा करना होगा।
चुनाव आयोग का यह कदम यह सुनिश्चित करने की एक बड़ी कोशिश है कि किसी भी पात्र नागरिक का मतदान का संवैधानिक अधिकार न छिने और अंतिम मतदाता सूची पूरी तरह त्रुटिहीन (Error-free) हो।
| प्रक्रिया/नियम (Key Updates) | मुख्य जानकारी (Details) |
| किन राज्यों के लिए? | महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, नागालैंड और दिल्ली। |
| किसे मिलेगा मौका? | जिनका नाम ‘SIR’ प्रक्रिया में ASDD (अनुपस्थित/शिफ्टेड) मानकर काटा गया। |
| क्या जमा करना होगा? | भरा हुआ ‘एन्यूमरेशन फॉर्म’ (Enumeration Form) और देरी का लिखित कारण। |
| कहाँ देखें लिस्ट? | मतदान केंद्र, पंचायत भवन, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर। |
| फॉर्म कैसे प्राप्त करें? | BLO द्वारा व्हाट्सएप/SMS से, या ECI वेबसाइट / ECINET ऐप से डाउनलोड करें। |
| जमा करने का तरीका | खुद जाकर, परिवार के सदस्य के जरिए, या ECINET पर ऑनलाइन (e-Sign के साथ)। |
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