“जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने गुरुवार को सरायख्वाजा क्षेत्र के बड़उर गांव में भूमि विवाद में नंदलाल बिंद की गैर इरादतन हत्या मामले में 5 दोषियों को 5 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने पांचों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है”
जौनपुर 29 / 11 / 2024 सुनील कुमार की रिपोर्ट
बड़उर ग्राम निवासी वादी ज्ञानचंद बिंद ने 23 अगस्त 2023 को सरायख्वाजा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर के अनुसार, गांव के रोहित बिंद, सोहित बिंद एवं शाहापुर खेतासराय के कमलेश बिंद, सुरेश बिंद, बृजेश बिंद 19 अगस्त 2023 को 6 बजे सुबह जमीन की रंजिश में उसके घर आकर गाली देने लगे।
दोषियों ने लाठी डंडे से पीटकर दीपचंद, रेशमन, नंदलाल, नीरज, विमला देवी को घायल कर दिया। वहीं नंदलाल की वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया।
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