“अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने खुटहन थानाक्षेत्र के हैदरपुर में मुकदमे की रंजिश में गोली मारकर हत्या करने के मामले में पांच सगे भाइयों समेत सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30-30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है”
जौनपुर 24 / 10 / 2024 मंगेश प्रजापति की रिपोर्ट
क्रॉस केस में कोर्ट ने दो दोषियों को मारपीट, गाली और धमकी का दोषी पाते हुए तीन-तीन साल कारावास और प्रत्येक को 8000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
खुटहन थानाक्षेत्र के हैदरपुर गांव निवासी सुरेंद्र उपाध्याय प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसके मुताबिक नारायण दास से मुकदमेबाजी की रंजिश थी।
इसी को लेकर 22 मई 2013 को शाम 4:30 बजे नारायण दास उपाध्याय, राजदेव उपाध्याय, नारायण दास के पुत्र कमला, प्रसाद, अर्जुन, भीम, विनोद, महंत, कमला के पुत्र राजेंद्र, अंजना, वंदना, गीता, आशा, रिंकी ईंट, पत्थर, लाठी-डंडा और असलहों से लैस होकर उसके घर आए और गाली देते हुए मारने-पीटने लगे।
वादी पक्ष जान बचाकर घर में भागा। आरोपी घर में घुस गए। भाई नागेंद्र और अरविंद को बाहर खींच लाए और घसीटते हुए अपने घर की तरफ ले जाने लगे। मनोज के ललकारने पर अर्जुन की लाइसेंसी राइफल से राजेंद्र ने नागेंद्र को गोली मार दी।
इसके बाद अर्जुन ने राजेंद्र से राइफल छीनकर अरविंद को गोली मारी। आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया। आरोपी असलहा लहराते और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। नागेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। घायल अरविंद को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उधर, शैलेश उपाध्याय के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश से सुरेंद्र उपाध्याय, देवेंद्र उपाध्याय, अरविंद उपाध्याय के खिलाफ 18 सितंबर 2013 को एफआईआर दर्ज हुई कि उसी दिन पड़ोसी अरविंद, सुरेंद्र, देवेंद्र, नागेंद्र, रोहित, दीपक, पुष्पा राड, बांस, कट्टा, ईंट लेकर उनके घर में घुसकर घर की औरतों के गहने छीनते हुए उन्हें मारने लगे।
अरविंद ने चाचा अर्जुन के सिर पर राॅड से मारा। नागेंद्र ने उनके ऊपर कट्टे से फायर किया। अर्जुन झुक गए और गोली अरविंद की जांघ में लगी। इसके बाद सुरेंद्र ने नागेंद्र से कट्टा छीन लिया। हाथापाई में सुरेंद्र ने फायर कर दिया और गोली नागेंद्र को लगी और उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस ने दोनों मामलों में चार्जशीट दाखिल की। पहले मुकदमे में नारायण दास की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने राजदेव, कमला, अर्जुन, भीम, विनोद, महंत, राजेंद्र को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट ने पत्रावली में साक्ष्य न मिलने के कारण अंजना, रिंकी, आशा, वंदना व गीता को दोषमुक्त कर दिया। क्रॉस केस में कोर्ट ने सुरेंद्र और अरविंद उपाध्याय को मारपीट का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम आज: 293 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू, जानिए बहुमत का…
5 राज्यों के चुनाव नतीजे आज: बंगाल से तमिलनाडु तक सत्ता की चाबी किसके हाथ?…
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट: कांग्रेस बता रही 'विनाश', रक्षा विशेषज्ञ बोले- चीन के चक्रव्यूह का अचूक…
विवेक विहार अग्निकांड: मौत का जाल बनी इमारत, लोहे की ग्रिल और छत के ताले…
5 राज्यों के एग्जिट पोल: बंगाल और तमिलनाडु में चौंकाने वाले आंकड़े, असम-पुडुचेरी में NDA…
जौनपुर: जनसहभागिता से ही सफल होगा स्वगणना अभियान, 7 से 21 मई तक चलेगा विशेष…