Chief Electoral Officer releasing the final voter list for the upcoming Odisha elections 2026

ओडिशा: अंतिम मतदाता सूची जारी, राज्य में 3.16 करोड़ मतदाता

ओडिशा चुनाव: अंतिम मतदाता सूची जारी, 3.16 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे मतदान, 58 लाख को भेजा गया था नोटिस”

भुवनेश्वर: संतोष सेठ की रिपोर्ट : (THE POLITICS AGAIN)

ओडिशा में आगामी चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) आर. संथगोपालन ने 21 सितंबर 2026 को ओडिशा की अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List) आधिकारिक रूप से जारी कर दी है।

इस बार राज्य में मतदाताओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है और कुल 3,16,32,754 मतदाता आगामी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पंजीकृत किए गए हैं।

मतदाताओं के आंकड़े: एक नजर में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछली सूची की तुलना में इस बार राज्य में 2,45,720 नए मतदाता जुड़े हैं:

  • कुल मतदाता: 3,16,32,754 (पिछली सूची में 3,13,87,034)

  • पुरुष मतदाता: 1,61,30,319

  • महिला मतदाता: 1,54,99,661

  • थर्ड जेंडर (तीसरा लिंग): 2,774

सत्यापन अभियान: 58 लाख से अधिक को थमाया गया नोटिस

अंतिम सूची के प्रकाशन से पूर्व, चुनाव आयोग ने 5 जुलाई से 17 सितंबर 2026 के बीच एक व्यापक सत्यापन (Verification) अभियान चलाया था।

इस दौरान विवरणों की जांच और विसंगतियों को दूर करने के लिए कुल 58,36,392 मतदाताओं को नोटिस भेजे गए थे।

  • सत्यापन के पश्चात 24,070 मतदाता अपात्र पाए गए।

  • विवरण में गड़बड़ी या अंतर पाए जाने पर 45,37,613 मामलों में नोटिस दिए गए।

  • दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद ड्राफ्ट सूची से कुल 44,777 मतदाताओं के नाम हमेशा के लिए हटा दिए गए हैं।

45,250 मतदान केंद्र और अपील का अधिकार

ओडिशा में सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने कुल 45,250 मतदान केंद्र (Polling Stations) निर्धारित किए हैं।

चुनाव आयोग ने आम नागरिकों और सर्विस वोटर्स से अपील की है कि वे ऑनलाइन या मतदान केंद्रों पर उपलब्ध अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जरूर जांच लें।

मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता को सूची से जुड़े किसी फैसले पर आपत्ति है, तो वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(ए) के तहत जिलाधिकारी या चुनाव न्यायाधिकरण (Election Tribunal) के समक्ष अपनी अपील दर्ज करा सकता है।