यूपी में 1 अप्रैल से नया नियम: हर अंडे पर होगी एक्सपायरी डेट | UP News
यूपी में 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम: अब हर अंडे पर लिखनी होगी उत्पादन और एक्सपायरी डेट, वरना होगी सख्त कार्रवाई
लखनऊ : द पॉलिटिक्स अगेन : वरुण यादव की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है।
1 अप्रैल से राज्य में बिकने वाले हर अंडे पर उसकी उत्पादन (Manufacturing Date) और समाप्ति तिथि (Expiry Date) की मुहर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
नए नियम के अनुसार, सभी मुर्गी पालकों (Poultry Farmers) और आपूर्तिकर्ताओं को इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा।
नियम तोड़ा तो नष्ट कर दिए जाएंगे अंडे रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उपभोक्ता सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
जो भी व्यापारी या उत्पादक इस नए नियम का पालन नहीं करेगा, उसके अंडे जब्त कर नष्ट कर दिए जाएंगे या उन्हें मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा।
क्या है इस फैसले की वजह?
लखनऊ के अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को यह बताना है कि वे जो अंडा खरीद रहे हैं, वह कितना ताजा है। इससे लोग बासी और खराब अंडे खाने से बच सकेंगे।
पशुपालन एवं दुग्ध विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम के अनुसार, हालिया निरीक्षणों में पाया गया था कि कई विक्रेता बिना किसी जांच के अंडे बेच रहे थे, जिससे ग्राहकों को गुणवत्ता का पता ही नहीं चलता था।
कितने दिन सुरक्षित रहता है अंडा? शोध के अनुसार:
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लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखे जाने पर अंडे 2 सप्ताह (14 दिन) तक खाने योग्य रहते हैं।
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यदि अंडों को 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्रिज (Refrigerate) में रखा जाए, तो वे 5 सप्ताह तक खराब नहीं होते।
कोल्ड स्टोरेज की कमी एक बड़ी चुनौती
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के नियमों के अनुसार, तापमान की अलग-अलग आवश्यकताओं के कारण अंडों को सब्जियों के साथ नहीं रखा जा सकता।
हालांकि, यूपी में अंडों के लिए कोल्ड स्टोरेज की भारी कमी है। पूरे राज्य में फिलहाल केवल दो ही कोल्ड स्टोरेज हैं- एक आगरा में और दूसरा झांसी में।
ऐसे में इस नए नियम को जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन के लिए एक चुनौती भी होगा।











