“क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, खुटहन द्वारा 05 अगस्त 2024 को श्री रामअधार उ0द0 विक्रेता ग्राम-काजीशाहपुर, वि0ख0-खुटहन, तहसील-शाहगंज के दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया”
जौनपुर /शाहगंज 07 /08 /2024 वरुण यादव की रिपोर्ट
निरीक्षण के दौरान विक्रेता की उचित दर दुकान में कुल 16.66 कुं0 गेहूँ, 45.46 कुं0 चावल (माह-अगस्त 2024 के उठान किये गये खाद्यान्न की मात्रा) का स्टॉक कम पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर विक्रेता द्वारा कोई समुचित उत्तर नहीं दिया गया।
उक्त आशय की आख्या जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त कोटेदार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग अभियोग पंजीकृत कराने का आदेश पारित किया गया।
जिलाधिकारी के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम-काजीशाहपुर के कोटेदार रामअधार के विरूद्ध 06 अगस्त 2024 को थाना-खुटहन में क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक श्री आशुतोष सिंह द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया है एवं विक्रेता के दुकान का अनुबन्ध-पत्र निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
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