जौनपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दूध में मिलावट रोकने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया और एक छापे में हजारों रुपये का अवैध दोहरा नष्ट किया।
जौनपुर में खाद्य विभाग का बड़ा अभियान: दूध के 9 नमूने भरे, 37 हजार रुपये का अवैध ‘दोहरा’ और सुपारी नष्ट”
जौनपुर: द पॉलिटिक्स अगेन : वरुण यादव की रिपोर्ट
आम जनमानस को शुद्ध दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जौनपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है।
जिलाधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त (लखनऊ) के निर्देशों के अनुपालन में, सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय, डा. मंजुला सिंह के निर्देशन में 10 और 11 अगस्त 2026 को जिलेभर में एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया।
इस दौरान दूध के 9 नमूने लिए गए और एक बड़ी छापामार कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध ‘दोहरा’ नष्ट किया गया।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार जायसवाल के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में फेरी विक्रेताओं और डेयरियों की जांच की।
टीम ने निम्नलिखित स्थानों से दूध के 9 नमूने (गाय, भैंस और मिश्रित दूध) संग्रहित किए:
नैना डेयरी (खेतासराय): गाय का दूध
फेरी विक्रेता विवेक (खुटहन रोड, शाहगंज): गाय का दूध
फेरी विक्रेता अजय यादव (मुफ्तीगंज): मिश्रित दूध
यादव डेयरी (महिमापुर, जलालपुर): भैंस का दूध
कान्हा दुग्ध डेयरी (प्रधानपुर, मड़ियाहूं रोड): भैंस का दूध
आस्था डेयरी (सरकी, केराकत रोड): गाय का दूध
फेरी विक्रेता पवन यादव (मड़ियाहूं रोड): मिश्रित दूध
श्री अभिषेक मौर्या का प्रतिष्ठान (खरका तिराहा): गाय का दूध
फेरी विक्रेता ओकेश पाल (माधव पट्टी कजगांव रोड): गाय का दूध
दूध की जांच के साथ-साथ, विभाग को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने शिवगुलामगंज बाजार स्थित विकास अग्रहरि के प्रतिष्ठान पर आकस्मिक छापा मारा।
यहां से अवैध रूप से बेचे जा रहे ‘दोहरा’ के 2 और कटी सुपारी का 1 (कुल 3 नमूने) संग्रहित किया गया।
कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद 40 किलोग्राम दोहरा (अनुमानित कीमत 22,000 रुपये) और 30 किलोग्राम कटी सुपारी (अनुमानित कीमत 15,000 रुपये) को तुरंत नष्ट करा दिया गया।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि संग्रहित किए गए सभी 12 नमूनों (9 दूध और 3 दोहरा/सुपारी) को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है।
जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, मानकों में कोई भी कमी पाए जाने पर ‘खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006’ और नियमावली 2011 के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई (मुकदमा) की जाएगी।
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