“पंवारा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार द्वितीय ने आरोपी को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई”
जौनपुर 02 / 09 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट
घटना 21 अप्रैल 2022 की है। 14 वर्षीय पीड़िता घर में अकेली थी। उसके पिता बेटे के इलाज के लिए मछलीशहर गए थे। बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला आरोपी अंकित कुमार पास के स्कूल में मजदूर था। उसने पीड़िता का मुंह दबाकर उसे पुलिया के नीचे ले जाकर दुष्कर्म किया।
पीड़िता के पिता ने लौटने पर बेटी को रोते हुए पाया। पत्नी से बात करने पर घटना का पता चला। पिता ने तुरंत पंवारा थाने में मामला दर्ज कराया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय और कमलेश राय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह निर्णय दिया।
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