“हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के एक सरकारी स्कूल में 24 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है”
सिरमौर 24 / 06 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट
अधिकारियों ने सोमवार बताया कि शिक्षक को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया तथा उसे सेवा से निलंबित कर दिया गया है। आठवीं से दसवीं कक्षा की छात्राओं ने स्कूल के प्राचार्य से उत्पीड़न की शिकायत की थी जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपी को रविवार शाम स्थानीय अदालत में पेश किया गया और तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
इसे ‘‘गंभीर और संवेदनशील’’ मुद्दा बताते हुए स्कूल शिक्षा निदेशक ने उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, सिरमौर को इस मामले की तुरंत प्रारंभिक जांच करने को कहा है। निदेशक ने पत्र में उन्हें व्यक्तिगत रूप से स्कूल का दौरा करने, छात्रों, शिक्षकों और स्कूल में मौजूद अन्य कर्मचारियों का बयान दर्ज करने तथा एक सप्ताह के भीतर उनके कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
अखिल भारतीय महिला जनवादी समिति नामक संगठन ने सोमवार को विरोध मार्च निकाला और आरोप लगाया कि जिले में शिक्षकों द्वारा छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। संगठन ने सिरमौर के उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर ऐसे अपराधियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की। संगठन के जिला अध्यक्ष संतोष कपूर ने कहा, ‘‘राजगढ़ इकलौती घटना नहीं है।
जिले में हाल के महीनों में तीन ऐसी घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं, जिनमें से एक पांवटा साहिब में हुई थी।’’ उन्होंने ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल शिक्षकों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की।
स्कूल प्रशासन ने बताया कि शुक्रवार को 24 छात्राओं ने प्राचार्य को लिखित शिकायत दी जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिक्षक ने उन्हें गलत तरीके से छुआ है। स्कूल प्रशासन ने बताया कि शिकायत को स्कूल की यौन उत्पीड़न रोधी समिति को भेज दिया गया था।
उन्होंने बताया कि शनिवार को छात्राओं के अभिभावकों को बैठक के लिए बुलाया गया और पाया गया कि उनमें से अधिकतर को अपनी बच्ची के उत्पीड़न के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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